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हाईकोर्ट का निर्देश, 30 अप्रैल तक संपन्न कराएं पंचायत चुनाव - यूपी में पंचायत चुनाव

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सख्त रूख अपनाते हुए चुनाव आयोग को 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को 17 मार्च तक सीटों के आरक्षण की कार्यवाही पूरी करने का भी आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने 15 मई तक क्षेत्र पंचायत चुनाव की डेडलाइन तय की है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Feb 4, 2021, 8:05 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मई 21 तक कराने की चुनाव आयोग की मांग अस्वीकार कर दी है. कोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए आयोग को 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को 17 मार्च तक सीटों के आरक्षण की कार्यवाही पूरी करने का भी आदेश दिया है. यह आदेश न्यायाधीश एमएन भंडारी और न्यायाधीश आरआर आग्रवाल की खंडपीठ ने विनोद उपाध्याय की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया.

सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव मई तक कराने की चुनाव आयोग ने कोर्ट को जानकारी दी थी. संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत 13 जनवरी कार्यकाल समाप्त होने के पहले चुनाव करा लेना चाहिए था. कोर्ट ने आयोग व राज्य सरकार को समय देने की मांग अस्वीकार करते हुए गुरुवार को सुनवाई कर आदेश देने को कहा था, जिस पर कोर्ट ने 30 अप्रैल तक चुनाव कराने का निर्देश दिया है. क्षेत्र पंचायत के चुनाव की कार्यवाही भी 15 मई 2021 तक पूरी की जानी है.

चुनाव आयोग ने अपने कार्यक्रम में हाईकोर्ट को बताया कि बीती 22 जनवरी को पंचायत चुनाव की मतदाता सूची तैयार हो गई है. 28 जनवरी तक परिसीमन का काम भी पूरा कर लिया गया है, लेकिन सीटों का आरक्षण राज्य सरकार को करना है. इसी कारण अब तक चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया जा सका है. आयोग ने बताया कि सभी सीटों का आरक्षण पूरा होने के बाद चुनाव में 45 दिन का समय लगेगा. यूपी सरकार व आयोग ने पंचायत चुनाव समय से पूरा नहीं करा पाने की वजह बताई थी.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मई 21 तक कराने की चुनाव आयोग की मांग अस्वीकार कर दी है. कोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए आयोग को 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को 17 मार्च तक सीटों के आरक्षण की कार्यवाही पूरी करने का भी आदेश दिया है. यह आदेश न्यायाधीश एमएन भंडारी और न्यायाधीश आरआर आग्रवाल की खंडपीठ ने विनोद उपाध्याय की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया.

सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव मई तक कराने की चुनाव आयोग ने कोर्ट को जानकारी दी थी. संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत 13 जनवरी कार्यकाल समाप्त होने के पहले चुनाव करा लेना चाहिए था. कोर्ट ने आयोग व राज्य सरकार को समय देने की मांग अस्वीकार करते हुए गुरुवार को सुनवाई कर आदेश देने को कहा था, जिस पर कोर्ट ने 30 अप्रैल तक चुनाव कराने का निर्देश दिया है. क्षेत्र पंचायत के चुनाव की कार्यवाही भी 15 मई 2021 तक पूरी की जानी है.

चुनाव आयोग ने अपने कार्यक्रम में हाईकोर्ट को बताया कि बीती 22 जनवरी को पंचायत चुनाव की मतदाता सूची तैयार हो गई है. 28 जनवरी तक परिसीमन का काम भी पूरा कर लिया गया है, लेकिन सीटों का आरक्षण राज्य सरकार को करना है. इसी कारण अब तक चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं किया जा सका है. आयोग ने बताया कि सभी सीटों का आरक्षण पूरा होने के बाद चुनाव में 45 दिन का समय लगेगा. यूपी सरकार व आयोग ने पंचायत चुनाव समय से पूरा नहीं करा पाने की वजह बताई थी.

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