प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी गाजियाबाद को अक्कापोलीस सोशल वेलफेयर सोसायटी के 14 फ्लैट खरीदारों के 22 से 81 करोड़ रुपये की वसूली के हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि कोई कानूनी अड़चन न हो तो दो महीने में बिल्डर्स से खरीदारों की जमा राशि की वसूली कर उन्हें वापस कराई जाये.
ये आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सोसायटी और 14 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. याचियों का कहना है कि अंसल बिल्डर्स ने फ्लैट बुक कराया. करोड़ों की कीमत जमा करायी. अवधि बीत जाने के बाद भी फ्लैट पर कब्जा नहीं दिया. याचियों ने रेरा अथॉरिटी से गुहार लगाई. रेरा अथॉरिटी ने खरीदारों को उनका पैसा और ब्याज वापस करने का निर्देश दिया है.
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जिलाधिकारी ने नोटिस जारी की है, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा रहा है. जिस पर यह याचिका दायर कर जिलाधिकारी को समादेश जारी करने की मांग की गई थी. 14 फ्लैट खरीदार ने 22 करोड़ से लेकर 81 करोड रुपये तक का निवेश किया है. जिसकी वसूली अटकी हुई है. उनके हितों का नुकसान हो रहा है.