प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी जौनपुर को ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत की प्रारंभिक जांच कराने के अपने ही आदेश का पालन कराने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि तीन माह में जांच पूरी करा ली जाय. यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने विनय कुमार शर्मा की याचिका पर दिया.
याचिका पर अधिवक्ता ऋतेश श्रीवास्तव ने बहस की. इनका कहना था कि याची ने महाराजगंज ब्लॉक के उमरी कलां के ग्राम प्रधान के खिलाफ अनियमितता की जांच की मांग में जिलाधिकारी को पत्र लिखा. इस पर जिलाधिकारी ने जिलापूर्ति अधिकारी और जिला ग्राम्य विकास प्राधिकारी को प्रारंभिक जांच का आदेश दिया. कानून के तहत एक माह में जांच हो जानी चाहिए, लेकिन छह माह बीतने के बाद भी जांच पूरी नहीं हुई. इस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है.