ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आर्मी चीफ को आदेश का पालन करने का निर्देश - Uttar Pradesh hindi news

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को आदेश के पालन करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने कोर्ट के आदेशों की अवमानना करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. बता दें कि याची ने बर्खास्तगी के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी.

allahabad high court
इलाहाबाद हाईकोर्ट.
author img

By

Published : Jun 20, 2020, 8:35 AM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के खिलाफ दायर अवमानना की याचिका पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने आर्मी चीफ को आदेश दिया कि वह आदेशों का पालन करें. यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने सेना के सिपाही अनिल कुमार शर्मा और अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है.

हाईकोर्ट ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के खिलाफ प्रथम दृष्टया अवमानना का केस बनता है, लेकिन उन्हें आदेश के पालन करने का एक मौका और दिया गया है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि आदेश का तीन माह में पालन किया जाए. यदि फिर भी आदेश का पालन नहीं किया गया तो याची दोबारा कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर सकता है.

कोर्ट ने थल सेनाध्यक्ष को याची की विभागीय अपील को नये सिरे से दो माह में निर्णीत करने का आदेश दिया था, जिसका पालन नहीं किया गया तो यह अवमानना याचिका दाखिल की गई थी. मालूम हो कि याचीगण को अफसर से झगड़ा करने पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई कर बर्खास्त कर दिया गया था. इस बर्खास्तगी के खिलाफ विभागीय अपील को हाईकोर्ट ने नये सिरे से तय करने का निर्देश दिया था.

इसे भी पढ़ें- प्रयागराज: दूल्हा, बाराती, मंडप सब है लेकिन दुल्हन नहीं, फिर भी हो गई शादी

एकल पीठ के आदेश के खिलाफ सेना ने विशेष अपील दाखिल की जो खारिज हो गई. अपील खारिज होने के बाद याची ने एकलपीठ के आदेश का पालन करते हुए अपील तय करने का अनुरोध किया. पालन न होने पर, यह अवमानना याचिका दाखिल की गई थी.

याचिका में नरवणे को कोर्ट की अवमानना करने के लिए दंडित करने की मांग की गयी थी. कोर्ट ने कहा कि याची, विपक्षी और अपना पता लिखा स्टैम्प लगा लिफाफा हाईकोर्ट में जमा करें और कार्यालय याचिका व आदेश की प्रति आर्मी चीफ को अनुपालन के लिए भेजें. साथ ही निर्णय से याची को डाक से सूचित किया जाए.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के खिलाफ दायर अवमानना की याचिका पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने आर्मी चीफ को आदेश दिया कि वह आदेशों का पालन करें. यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने सेना के सिपाही अनिल कुमार शर्मा और अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है.

हाईकोर्ट ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के खिलाफ प्रथम दृष्टया अवमानना का केस बनता है, लेकिन उन्हें आदेश के पालन करने का एक मौका और दिया गया है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि आदेश का तीन माह में पालन किया जाए. यदि फिर भी आदेश का पालन नहीं किया गया तो याची दोबारा कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर सकता है.

कोर्ट ने थल सेनाध्यक्ष को याची की विभागीय अपील को नये सिरे से दो माह में निर्णीत करने का आदेश दिया था, जिसका पालन नहीं किया गया तो यह अवमानना याचिका दाखिल की गई थी. मालूम हो कि याचीगण को अफसर से झगड़ा करने पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई कर बर्खास्त कर दिया गया था. इस बर्खास्तगी के खिलाफ विभागीय अपील को हाईकोर्ट ने नये सिरे से तय करने का निर्देश दिया था.

इसे भी पढ़ें- प्रयागराज: दूल्हा, बाराती, मंडप सब है लेकिन दुल्हन नहीं, फिर भी हो गई शादी

एकल पीठ के आदेश के खिलाफ सेना ने विशेष अपील दाखिल की जो खारिज हो गई. अपील खारिज होने के बाद याची ने एकलपीठ के आदेश का पालन करते हुए अपील तय करने का अनुरोध किया. पालन न होने पर, यह अवमानना याचिका दाखिल की गई थी.

याचिका में नरवणे को कोर्ट की अवमानना करने के लिए दंडित करने की मांग की गयी थी. कोर्ट ने कहा कि याची, विपक्षी और अपना पता लिखा स्टैम्प लगा लिफाफा हाईकोर्ट में जमा करें और कार्यालय याचिका व आदेश की प्रति आर्मी चीफ को अनुपालन के लिए भेजें. साथ ही निर्णय से याची को डाक से सूचित किया जाए.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.