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जवाहर पंडित हत्याकांड: करवरिया बंधुओं को कोर्ट से लगा झटका, नहीं वापस होगा मुकदमा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाहर पंडित हत्या केस में करवरिया बंधुओं को बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और उदय भान करवरिया की उस याचिका को खारिज कर दिया, जो सरकार ने मुकदमे वापस लेने के लिए दायर की थी.

करवरिया बंधुओ को कोर्ट का तगड़ा झटका
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Published : Jul 19, 2019, 6:13 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाहर पंडित हत्या केस में करवरिया बंधुओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार और उदय भान करवरिया की याचिका खारिज कर दी है.

मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार की करवरिया बंधुओं के खिलाफ हत्या केस को वापस लेने की अर्जी खारिज करने के आदेश को वैध करार दिया गया है. मामले की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने यह आदेश दिया है.

करवरिया बंधुओ को कोर्ट का तगड़ा झटका
चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने आदेश देते हुए कहा है कि अपर जिला न्यायाधीश प्रयागराज ने सभी तथ्यों और पत्रावली पर विचार करके आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि सरकार के मुकदमा वापसी के निर्णय में कोई जनहित एवं नीतिगत मुद्दा नहीं है. अभियोजक ने जल्दबाजी में बिना विवेक का इस्तेमाल किए मुकदमा वापसी की कार्यवाही कराई है. दरअसल, सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाहर पंडित हत्या केस में करवरिया बंधुओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार और उदय भान करवरिया की याचिका खारिज कर दी है.

मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार की करवरिया बंधुओं के खिलाफ हत्या केस को वापस लेने की अर्जी खारिज करने के आदेश को वैध करार दिया गया है. मामले की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने यह आदेश दिया है.

करवरिया बंधुओ को कोर्ट का तगड़ा झटका
चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने आदेश देते हुए कहा है कि अपर जिला न्यायाधीश प्रयागराज ने सभी तथ्यों और पत्रावली पर विचार करके आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि सरकार के मुकदमा वापसी के निर्णय में कोई जनहित एवं नीतिगत मुद्दा नहीं है. अभियोजक ने जल्दबाजी में बिना विवेक का इस्तेमाल किए मुकदमा वापसी की कार्यवाही कराई है. दरअसल, सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
Intro:- जवाहर पंडित हत्या केस -करवरिया बंधुओ कोकोर्ट का तगड़ा झटका

- हाई कोर्ट ने खारिज की राज्य सरकार की याचिका, नही होगा मुकदमा वापस 

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाहर पंडित हत्या केस में करवरिया बंधुओ मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को तगड़ा झटका दिया है. करवरिया बंधुओं को कोर्ट ने राज्य सरकार और उदय भान करवरिया की याचिका खारिज कर दी है. मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार की करवरिया बंधुओ के खिलाफ हत्या केस को वापस लेने की अर्जी खारिज करने के आदेश को वैध करार दिया है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस गोविंद माथुर करते हुए यह आदेश दिया है.




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आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा है कि अपर जिला न्यायाधीश प्रयागराज ने सभी तथ्यों और पत्रावली पर विचार करके आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि सरकार के मुकदमा वापसी के निर्णय में कोई जनहित  एवं नीतिगत मूद्दा नही है और अभियोजक ने जल्दबाजी में बिना विवेक का इस्तेमाल किये मुकदमा वापसी की कार्यवाही कराई है. सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी.




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