प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश में कितने थाने हैं, जिनमें महिलाओं के लिए शौचालय है. कोर्ट ने यह जानकारी 15 फरवरी तक उपलब्ध कराने को लेकर निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायाधीश संजय यादव और न्यायाधीश जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने विधि छात्राओं अंजली पांडेय व 12 अन्य की जनहित याचिका पर दिया है.
विभिन्न विश्वविद्यालयों की विधि छात्राओं ने जनहित याचिका दाखिल कर प्रयागराज शहर के थानों में महिलाओं के लिए शौचालय बनाने व बने हुए शौचालय की मरम्मत कराने की मांग की. साथ ही प्रमुख सचिव गृह व डीजीपी को शौचालय बनाने के लिए फंड मुहैया कराने का समादेश जारी करने की मांग की गई है.
याचियों का कहना है कि पुलिस थानों में महिला शौचालय न होना गरिमा व निजता के अधिकार का उल्लंघन है. कोर्ट ने पूरे प्रदेश के थानों में महिलाओं के लिए शौचालय की स्थिति की जानकारी देने का निर्देश जारी किया है. याचिका पर अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी.