ETV Bharat / state

ताजमहल में प्रवेश न देने के खिलाफ याचिका पर केंद्र व‌ राज्य सरकार से जवाब तलब

याची जगद्गुरु परमहंस महामंडलेश्वर (Jagadguru Paramhansa Mahamandaleshwar) ने बताया कि वे आगरा प्रवास के दौरान ताजमहल देखने गये थे. उन्हें धर्मदंड और भगवा वस्त्र के साथ प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई.

etv bharat
इलाहाबाद हाईकोर्ट
author img

By

Published : Jul 12, 2022, 3:21 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने धर्मदंड और भगवा वस्त्र धारण कर आगरा के ताजमहल में प्रवेश की अनुमति की मांग में दाखिल जगद्गुरु परमहंसाचार्य की याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. याचिका की सुनवाई सितंबर के पहले हफ्ते में होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता तथा न्यायमूर्ति डॉ. वाईके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने जगद्गुरु परमहंसाचार्य पीठाधीश्वर (Jagadguru Paramhansacharya Peethadheeshwar) की याचिका पर दिया है.

इसे भी पढ़ेंः आपराधिक केस दर्ज तो इंस्पेक्टर पद पर तदर्थ प्रोन्नति देने का निर्देश

याची जगद्गुरु परमहंस महामंडलेश्वर, आचार्य पीठाधीश्वर, रामघाट, अयोध्या और पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर शंकराचार्य संस्थान (Acharya Mahamandaleshwar Shankaracharya Institute), दशनाम गोस्वामी अखाड़ा (Dashnam Goswami Akhara) श्री महेश्वर धाम वृंदावन, मथुरा का कहना है कि वे आगरा प्रवास के दौरान ताजमहल देखने गये थे. उन्हें धर्मदंड और भगवा वस्त्र के साथ प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई.

etv  bharat
ताजमहल

3 मई 22 को प्रत्यावेदन दिया गया है किन्तु अनुमति नहीं दी गयी. उन्हें हाउस अरेस्ट रखा गया. इसलिए हाईकोर्ट में अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए याचिका दायर की. याचिका में याचियों को अपने शिष्यों के साथ प्रवेश की अनुमति देने की मांग की गई है. याची का कहना है कि पिछले दिनों पुलिस का उनके साथ किया गया बर्ताव अखबारों में भी छपा है.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने धर्मदंड और भगवा वस्त्र धारण कर आगरा के ताजमहल में प्रवेश की अनुमति की मांग में दाखिल जगद्गुरु परमहंसाचार्य की याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. याचिका की सुनवाई सितंबर के पहले हफ्ते में होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता तथा न्यायमूर्ति डॉ. वाईके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने जगद्गुरु परमहंसाचार्य पीठाधीश्वर (Jagadguru Paramhansacharya Peethadheeshwar) की याचिका पर दिया है.

इसे भी पढ़ेंः आपराधिक केस दर्ज तो इंस्पेक्टर पद पर तदर्थ प्रोन्नति देने का निर्देश

याची जगद्गुरु परमहंस महामंडलेश्वर, आचार्य पीठाधीश्वर, रामघाट, अयोध्या और पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर शंकराचार्य संस्थान (Acharya Mahamandaleshwar Shankaracharya Institute), दशनाम गोस्वामी अखाड़ा (Dashnam Goswami Akhara) श्री महेश्वर धाम वृंदावन, मथुरा का कहना है कि वे आगरा प्रवास के दौरान ताजमहल देखने गये थे. उन्हें धर्मदंड और भगवा वस्त्र के साथ प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई.

etv  bharat
ताजमहल

3 मई 22 को प्रत्यावेदन दिया गया है किन्तु अनुमति नहीं दी गयी. उन्हें हाउस अरेस्ट रखा गया. इसलिए हाईकोर्ट में अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए याचिका दायर की. याचिका में याचियों को अपने शिष्यों के साथ प्रवेश की अनुमति देने की मांग की गई है. याची का कहना है कि पिछले दिनों पुलिस का उनके साथ किया गया बर्ताव अखबारों में भी छपा है.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.