प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी की गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध से डिस्चार्ज करने की अर्जी खारिज करने के विरुद्ध दाखिल याचिका वापस लेने के आधार पर खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने अफजाल अंसारी की पुनरीक्षण याचिका पर दिया है. अफजाल के खिलाफ अधीनस्थ अदालत ने आरोप तय कर दिया है, जिसे नए सिरे से चुनौती दी जाएगी.
अफजाल के अधिवक्ता ने नए सिरे से याचिका दाखिल करने की अनुमति मांगी और इस याचिका को वापस करते हुए खारिज करने का आग्रह किया. इस पर कोर्ट ने याचिका वापस करते हुए खारिज कर दी है. याचिका में कहा गया था कि भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्या केस में याची बरी हो चुका है. इस आधार पर विशेष अदालत एमपी/एमएलए में चल रहे गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे को समाप्त करने की अर्जी दी थी, जो खारिज कर दी गई. इसे चुनौती दी गई थी लेकिन अब अदालत ने आरोप तय कर दिया है. ऐसे में अब उसे भी चुनौती दी जाएगी.
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