प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई के लिए 24 मई की तारीख लगाई है. अफजाल के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बताया कि शुक्रवार को अपील पर सुनवाई के लिए राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता ने बहस के लिए दो दिन का समय मांगा. इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 24 मई की तारीख लगा दी.
अफजाल अंसारी की ओर से दाखिल अपील में सजा के फैसले को चुनौती देने के लिए कई आधार लिये गए हैं. अपील में मुख्य आधार यह लिया गया है कि दो बार सांसद और पांच बार विधायक रहे अफजाल अंसारी को राजनीतिक रंजिश के कारण गैंगस्टर एक्ट के इस मुकदमे में झूठा फंसाया गया. साथ ही कृष्णानंद राय की हत्या के जिस मुकदमे के आधार पर अफजाल अंसारी पर वर्ष 2007 में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया. जबकि सत्र न्यायालय ने उस हत्याकांड में अफजाल अंसारी को दोषमुक्त करार दिया है.
एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय के अनुसार अपील में यह भी आधार लिया गया है कि गैंगस्टर एक्ट का यह मुकदमा वर्ष 2007 में दर्ज हुआ था और उसके बाद से अब तक अफजाल अंसारी के विरुद्ध एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ. इसके अलावा यह भी कहा गया है कि गैंगस्टर एक्ट के आरोप से जुड़ी जनता की ओर से एक भी शिकायत नहीं हुई. गैंगस्टर एक्ट का यह मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया था. अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बताया कि अपील सोमवार को हाईकोर्ट में दाखिल की जाएगी. अंसारी पर वर्ष 2007 में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया, सत्र न्यायालय ने उस हत्याकांड में अफजाल अंसारी को दोषमुक्त करार दिया है. एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय के अनुसार अपील में यह भी आधार लिया गया है कि गैंगस्टर एक्ट का यह मुकदमा वर्ष 2007 में दर्ज हुआ था और उसके बाद से अब तक अफजाल अंसारी के विरुद्ध एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ. इसके अलावा यह भी कहा गया है कि गैंगस्टर एक्ट के आरोप से जुड़ी जनता की ओर से एक भी शिकायत नहीं हुई. गैंगस्टर एक्ट का यह मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया था.
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