प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिव्यांग कोटे में नियुक्त सहायक अध्यापक की दो बार शारीरिक जांच में 40 फीसदी अक्षमता की पुष्टि होने के बावजूद तीसरी बार जांच के लिए बुलाने के आदेश की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. बेसिक शिक्षा अधिकारी औरैया को निर्देश दिया है कि वह याची का इस आधार पर वेतन न रोकें. साथ ही दो हफ्ते में बकाया वेतन भुगतान करें.
कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका पर चार हफ्ते में जवाब मांगा है. याचिका की सुनवाई 15 सितंबर को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने श्रीमती रजनी त्रिपाठी की याचिका पर दिया है. याची अधिवक्ता अनुराग शुक्ल का कहना है कि याची ने सहायक अध्यापक भर्ती विकलांग कोटे में विकलांगता प्रमाण पत्र के साथ आवेदन दिया. शारीरिक दक्षता टेस्ट के लिए मेडिकल बोर्ड ने बुलाया. जांच में 40 फीसदी विकलांगता पाई गई. उसकी नियुक्ति कर दी गई.
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फिर दुबारा 23 जून 2018 को मेडिकल जांच की गई. 40 फीसदी अक्षमता पाई गई. 20 जुलाई 18 को एक शासनादेश जारी किया गया. इसके आधार पर फिर से 6 जनवरी 21 के आदेश से बीएसए ने मेडिकल जांच के लिए बुलाया है. जिसे चुनौती दी गई है. कोर्ट ने आदेश की कार्यवाही पर रोक लगा दी है.