प्रयागराज: लॉकडाउन के दौरान जेल में बंद किए गए इंडोनेशियाई सभी सातों जमातियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई. न्यायालय ने जमानत अर्जी स्वीकृत करते हुए जेल से रिहा करने का आदेश दिया, जिसके बाद सभी सातों विदेशी जमातियों को 25 सितम्बर को जेल से रिहा कर दिया गया.
वरिष्ठ अधिवक्ता एसए नसीम ने जानकारी देते हुए बताया कि सात विदेशी जमातियों के विरुद्ध कोरोना संक्रमण फैलाने और वीजा नियमों का पालन न करने का आरोप लगा था. 21 अप्रैल को जेल भेजे गए 16 विदेशियों सहित 30 जमातियों में सभी 14 भारतीयों की जमानत पूर्व में ही हो चुकी थी.
जेल मैन्युअल के अनुसार सभी विदेशियों को जेल प्रशासन द्वारा उनके अधिवक्ता को सुपुर्दगी में दिया गया.
अधिवक्ता एसए नसीम ने बताया कि जिला अदालत के लगातार बन्द रहते 24 अगस्त को इनकी जमानतें उच्च न्यायालय से स्वीकार की गई थी. जमानत दाखिल करने पर इन्हें जेल से रिहा किया गया, रिहाई के समय एलआईयू के अधिकारी भी मौजूद थे.
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