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69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती: HC ने चयनित को काउंसिलिंग के लिए NOC देने दिया आदेश - इलाहाबाद हाईकोर्ट का समाचार

उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती (69 thousand assistant teacher recruitment) मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को चयनित अभ्यार्थियों को काउंसिलिंग के लिए NOC देने आदेश (allahabad high court order) दिया.

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69 thousand assistant teacher recruitment
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Published : Oct 21, 2022, 8:22 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित सहायक अध्यापक को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने और काउंसिलिंग कर नियुक्ति करने का आदेश (allahabad high court order) दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस सामान्य आदेश का लाभ सभी चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा.

यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने रेचपरवा मोतीपुर सेमारी कॉलेज सिद्धार्थनगर के सहायक अध्यापक तबरेज अहमद की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. याची 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित हुआ है, लेकिन उसे काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए अनापत्ति नहीं दी गई. कोर्ट ने रोहित कुमार के केस में चार दिसंबर 2020 के शासनादेश को अतार्किक, मनमाना, विभेदकारी करार देते हुए सचिव उप्र शिक्षा निदेशालय को भर्ती में चयनित अध्यापकों को अनापत्ति जारी करने का आदेश और काउंसिलिंग कर नियुक्ति का निर्देश दिया है.

इस आदेश को कोर्ट न आने वालों पर भी लागू करते हुए चार सप्ताह में पालन करने का निर्देश दिया है. इसके विरुद्ध राज्य सरकार की विशेष अपील खारिज हो चुकी है। कोर्ट ने याची (69 thousand assistant teacher recruitment) को भी इसी फैसले का लाभ देने का निर्देश दिया है.

ये भी पढ़ें- सवाल पूछने पर शिक्षक का बढ़ा ब्लड प्रेशर, डंडे से जमकर पीटा

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित सहायक अध्यापक को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने और काउंसिलिंग कर नियुक्ति करने का आदेश (allahabad high court order) दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस सामान्य आदेश का लाभ सभी चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा.

यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने रेचपरवा मोतीपुर सेमारी कॉलेज सिद्धार्थनगर के सहायक अध्यापक तबरेज अहमद की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. याची 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित हुआ है, लेकिन उसे काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए अनापत्ति नहीं दी गई. कोर्ट ने रोहित कुमार के केस में चार दिसंबर 2020 के शासनादेश को अतार्किक, मनमाना, विभेदकारी करार देते हुए सचिव उप्र शिक्षा निदेशालय को भर्ती में चयनित अध्यापकों को अनापत्ति जारी करने का आदेश और काउंसिलिंग कर नियुक्ति का निर्देश दिया है.

इस आदेश को कोर्ट न आने वालों पर भी लागू करते हुए चार सप्ताह में पालन करने का निर्देश दिया है. इसके विरुद्ध राज्य सरकार की विशेष अपील खारिज हो चुकी है। कोर्ट ने याची (69 thousand assistant teacher recruitment) को भी इसी फैसले का लाभ देने का निर्देश दिया है.

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