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प्रतापगढ़: जिला कारागार से 38 विचारधीन बंदी जमानत पर रिहा

यूपी के प्रतापगढ़ जिला कारागार से 38 विचारधीन बंदियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है. कोरोना वायरस जैसी महामारी को देखते हुए ऐसा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे.

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जिला कारागार.
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Published : Mar 30, 2020, 8:09 AM IST

Updated : Sep 4, 2020, 3:07 PM IST

प्रतापगढ़: कोरोना वायरस जैसी महामारी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद बंदियों को रिहा करने के आदेश दिए थे. जिसके अनुसार जिला कारागार से निरुद्ध सात साल तक की सजा वाले विचाराधीन 38 बंदियों को अंतरिम जमानत रिहा कर दिया गया है.

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कैदियों की सूची.

इस पूरी कार्रवाई को राजीव मुकुल पाण्डेय न्यायिक अधिकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की उपस्थित में सम्पादित किया गया. बंदियों के जमानत प्रार्थना पत्र को पैनल अधिवक्ता विश्वनाथ त्रिपाठी और सुरेंद्र कुमार पाण्डेय के माध्यम से तैयार कराकर विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई.

जेलर /प्रभारी जेल अधीक्षक डॉ. आर पी चौधरी, उप जेलर अवधेश राय, उप जेलर सुनील कुमार द्विवेदी ने बंदियों को जमानत पर रिहा करवाने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया.

प्रतापगढ़: कोरोना वायरस जैसी महामारी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद बंदियों को रिहा करने के आदेश दिए थे. जिसके अनुसार जिला कारागार से निरुद्ध सात साल तक की सजा वाले विचाराधीन 38 बंदियों को अंतरिम जमानत रिहा कर दिया गया है.

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कैदियों की सूची.

इस पूरी कार्रवाई को राजीव मुकुल पाण्डेय न्यायिक अधिकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की उपस्थित में सम्पादित किया गया. बंदियों के जमानत प्रार्थना पत्र को पैनल अधिवक्ता विश्वनाथ त्रिपाठी और सुरेंद्र कुमार पाण्डेय के माध्यम से तैयार कराकर विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई.

जेलर /प्रभारी जेल अधीक्षक डॉ. आर पी चौधरी, उप जेलर अवधेश राय, उप जेलर सुनील कुमार द्विवेदी ने बंदियों को जमानत पर रिहा करवाने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया.

Last Updated : Sep 4, 2020, 3:07 PM IST
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