प्रतापगढ़ : जिले के कुंडा कोतवाल उदयवीर सिंह पर पॉक्सो एक्ट और IPC की धारा 167 के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं. लगभग 2 साल पहले इलाके में एक किशोरी से साथ 2 युवकों ने गैंगरेप किया था. मांधाता थाने के तत्कालीन एसओ उदयवीर सिंह ने मामले में पीड़िता की पहचान उजागर करने के साथ कई लापरवाहियां की थीं. इसके अलावा कोर्ट ने स्कूल प्रबन्धक काे भी मामले में आरोपी बनाते हुए उन पर भी मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं.
पीड़ित पक्ष के वकील रंजय मिश्र ने बताया कि गैंगरेप पीड़िता मांधाता इलाके की है. 20 सितंबर 2021 को किशोरी खेत की ओर गई थी. इस दौरान गांव के 2 युवकों ने उसे दबाेच लिया था. इसके बाद गैंगरेप कर बेहोशी की हालत में उसे घर के पास छोड़कर फरार हाे गए थे. थानाध्यक्ष मांधाता को तहरीर देकर पीड़िता की मां ने मुकदमा पंजीकृत कराया था. आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.
एसएचओ मान्धाता ने पीड़िता की पहचान उजागर कर दी थी. दो वर्ष बीतने के बाद भी पीड़िता न्याय के लिए दर-दर भटकती रही. पीड़िता के वकील ने थाने से रिपोर्ट मंगवाई. तत्कालीन विवेचक उदयवीर सिंह ने रिपोर्ट काेर्ट में प्रेसित करने की जानकारी दी थी. वकील ने पॉक्सो कोर्ट में एक परिवाद दायर किया. पीड़िता का बयान हुआ. पीड़िता की मां का भी बयान हुआ. गांव के दो लोगों का बयान हुआ. वकील ने बताया कि मेडिकल में रेप की पुष्टि भी हाे गई. तत्कालीन SO उदयवीर सिंह मुकदमे में FAR लगाने की धमकी देते रहे. उदयवीर सिंह ने गांव के एक स्कूल से पीड़िता की कक्षा एक की फर्जी मार्कशीट भी बनवा ली. पीड़िता उस विद्यालय में कभी पढ़ी ही नहीं थी. मार्कशीट में घटना के दौरान की उम्र 20 साल दिखाई गई. जबकि वह 16 साल थी.
वकील ने मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने तत्कालीन थाना प्रभारी मान्धाता इंस्पेक्टर उदयवीर सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और धारा 167 के तहत FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं.
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