ETV Bharat / state

जिलाधिकारी ने उचित दर विक्रेताओं को राशन वितरण करने हेतु दिए महत्वपूर्ण निर्देश

प्रतापगढ़ जिलाधिकारी डॉ. रूपेश कुमार ने कोविड-19 की समस्या के दृष्टिगत उचित दर विक्रेताओं को राशन वितरण करने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. यदि किसी कोटेदार द्वारा मूल्य लेने की शिकायत प्राप्त होती है तो उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी.

author img

By

Published : Apr 1, 2020, 9:51 PM IST

Updated : Sep 4, 2020, 3:07 PM IST

प्रतापगढ़ जिलाधिकारी डा. रूपेश कुमार.
प्रतापगढ़ जिलाधिकारी डा. रूपेश कुमार.

प्रतापगढ़: जिलाधिकारी डॉ. रूपेश कुमार ने कोविड-19 की समस्या के दृष्टिगत दिनांक 1 अप्रैल से उचित दर पर विक्रेताओं को राशन वितरण करने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिये हैं.

उन्होंने बताया है कि उचित दर विक्रेताओं द्वारा प्रथम चरण में 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक नियमित खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा. द्वितीय चरण में 15 अप्रैल से 25 अप्रैल तक समस्त कार्डधारकों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट की दर से अतिरिक्त निःशुल्क राशन वितरित किया जायेगा.

अन्त्योदय परिवारों को वितरित होने वाले राशन 35 किग्रा प्रति परिवार की दर से निःशुल्क वितरित किया जायेगा. ऐसे पात्र गृहस्थी के राशन कार्डधारक जो सक्रिय मनरेगा जाॅब कार्ड होल्डर हैं. उनके परिवारों को 5 किग्रा. प्रति यूनिट की दर से निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जायेगा.

मूल्य लेने पर कोटेदारों के खिलाफ होगी कार्रवाई
यदि किसी कोटेदार द्वारा मूल्य लेने की शिकायत प्राप्त होती है तो उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी. उचित दर विक्रेता की दुकान बैंक खुलने की अवधि से भिन्न अवधि में खोली जाएगी.

विक्रेता द्वारा प्रातः 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक तथा अपरान्ह 2 बजे से सायं 6 बजे तक राशन वितरण का कार्य किया जायेगा. यदि कोई व्यक्ति, परिवार, समुदाय, कस्बा या काॅलोनी को होम कोरन्टाइन किया गया है तो उस तक होम डिलीवरी के माध्यम से राशन पहुंचाया जायेगा.

जिलाधिकारी ने उपजिला पूर्ति निरीक्षक को किया निर्देशित
जिलाधिकारी ने समस्त सम्बन्धित उप जिला पूर्ति निरीक्षक को निर्देशित किया है कि हर समय भ्रमणशील रखकर वितरण की प्रक्रिया को निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से सुनिश्चित कराया जायेगा.

उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया है कि सम्बन्धित उचित दर विक्रेताओं से सम्बद्ध मनरेगा जाॅब कार्ड होल्डर है, जो श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक/ नगर निकाय में पंजीकृत श्रमिकों की सूची को उचित दर विक्रेताओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.

प्रतापगढ़: जिलाधिकारी डॉ. रूपेश कुमार ने कोविड-19 की समस्या के दृष्टिगत दिनांक 1 अप्रैल से उचित दर पर विक्रेताओं को राशन वितरण करने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिये हैं.

उन्होंने बताया है कि उचित दर विक्रेताओं द्वारा प्रथम चरण में 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक नियमित खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा. द्वितीय चरण में 15 अप्रैल से 25 अप्रैल तक समस्त कार्डधारकों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट की दर से अतिरिक्त निःशुल्क राशन वितरित किया जायेगा.

अन्त्योदय परिवारों को वितरित होने वाले राशन 35 किग्रा प्रति परिवार की दर से निःशुल्क वितरित किया जायेगा. ऐसे पात्र गृहस्थी के राशन कार्डधारक जो सक्रिय मनरेगा जाॅब कार्ड होल्डर हैं. उनके परिवारों को 5 किग्रा. प्रति यूनिट की दर से निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जायेगा.

मूल्य लेने पर कोटेदारों के खिलाफ होगी कार्रवाई
यदि किसी कोटेदार द्वारा मूल्य लेने की शिकायत प्राप्त होती है तो उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी. उचित दर विक्रेता की दुकान बैंक खुलने की अवधि से भिन्न अवधि में खोली जाएगी.

विक्रेता द्वारा प्रातः 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक तथा अपरान्ह 2 बजे से सायं 6 बजे तक राशन वितरण का कार्य किया जायेगा. यदि कोई व्यक्ति, परिवार, समुदाय, कस्बा या काॅलोनी को होम कोरन्टाइन किया गया है तो उस तक होम डिलीवरी के माध्यम से राशन पहुंचाया जायेगा.

जिलाधिकारी ने उपजिला पूर्ति निरीक्षक को किया निर्देशित
जिलाधिकारी ने समस्त सम्बन्धित उप जिला पूर्ति निरीक्षक को निर्देशित किया है कि हर समय भ्रमणशील रखकर वितरण की प्रक्रिया को निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से सुनिश्चित कराया जायेगा.

उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया है कि सम्बन्धित उचित दर विक्रेताओं से सम्बद्ध मनरेगा जाॅब कार्ड होल्डर है, जो श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक/ नगर निकाय में पंजीकृत श्रमिकों की सूची को उचित दर विक्रेताओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.

Last Updated : Sep 4, 2020, 3:07 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.