पीलीभीतः उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्रालय के राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार (Minister of State Sanjay Singh Gangwar) को एमपी एमएलए कोर्ट (Pilibhit MP MLA court) ने आचार संहिता उल्लंघन के दो अलग-अलग मामलों में 3-3 माह की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उन पर 2 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.
योगी 2.0 की सरकार में गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्रालय (Ministry of Sugarcane Development and Sugar Mills) की बतौर राज्यमंत्री जिम्मेदारी संभाल रहे संजय सिंह गंगवार वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे. आचार संहिता उल्लंघन के मामले में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार पर वर्ष 2012 में 2 मामले दर्ज किए गए थे. वहीं, शनिवार को एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान संजय सिंह गंगवार को एमपी एमएलए कोर्ट की जज प्रियंका रानी (Judge Priyanka Rani) ने दोषी करार देते हुए दोनों ही मामलों में 3-3 महीने की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 2 हजार के आर्थिक दंड से भी दंडित किया गया है. सुनवाई के दौरान जज प्रियंका रानी (Judge Priyanka Rani) ने सुनगढ़ी थाने में दर्ज 2 मुकदमों में राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार को सजा सुनाई है. जिसके बाद राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है.
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