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मुज़फ्फरनगर में 2013 के दंगे में हुए गैंगरेप में 9 मई को आएगा फैसला - मुज़फ्फरनगर की खबरें हिंदी में

मुज़फ्फरनगर में 2013 के दंगे में हुए गैंगरेप मामले में कोर्ट नौ मई को फैसला सुनाएगी.

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Verdict in Muzaffarnagar 2013 riots gangrape case to come on May 9
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Published : Apr 26, 2023, 6:08 PM IST

मुज़फ्फरनगर: जिले में 2013 में हुए दंगे में एक गांव में एक महिला के साथ तीन व्यक्तियों ने गैंगरेप किया था और जिसमें दोनों पक्षों की बहस सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोजाना होने के बाद आज पूरी हो गई. इस मामले में कोर्ट नौ मई को फैसला सुनाएगी.

बता दें कि बुधवार को विशेष अदालत के जज अंजनी कुमार सिंह ने मुज़फ्फरनगर दंगे के दौरान चर्चित गैंगरेप के मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद निर्णय के लिए 9 मई की तिथि नियत कर दी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कोर्ट में रोज इस मामले को लेकर बहस हुई. यह बहस बुधवार को पूरी हो गई.

इस मामले में पीड़िता की ओर से सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने मुज़फ्फरनगर आकर कोर्ट में बहस की थी और इसमें उनके द्वारा बताया गया था कि अभियोजन पक्ष अपनी कहानी साबित कर चुका है और अभियोजन के अनुसार 2013 में एक गांव की महिला से एक साथ तीनों लोगों पर गैंगरेप का आरोप है.

एसआईटी ने मामले में जांच के बाद तीन आरोपियों कुलदीप, महेश्वीर व सिकंदर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था. सुनवाई के दौरान कुलदीप की मौत हो गई थी. मामले में पीड़िता समेत सात गवाहों के बयान हो चुके हैं. अब इस मामले मे कोर्ट की ओर से आगामी 9 मई को फैसला सुनाया जाएगा. बता दें कि यह मामला काफी चर्चित रहा था.

ये भी पढ़ेंः कानपुर में बेटे की महबूबा पर आया पिता का दिल, मोहब्बत के जाल में फंसा ले भागा, बेटे ने करवाया गिरफ्तार

मुज़फ्फरनगर: जिले में 2013 में हुए दंगे में एक गांव में एक महिला के साथ तीन व्यक्तियों ने गैंगरेप किया था और जिसमें दोनों पक्षों की बहस सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोजाना होने के बाद आज पूरी हो गई. इस मामले में कोर्ट नौ मई को फैसला सुनाएगी.

बता दें कि बुधवार को विशेष अदालत के जज अंजनी कुमार सिंह ने मुज़फ्फरनगर दंगे के दौरान चर्चित गैंगरेप के मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद निर्णय के लिए 9 मई की तिथि नियत कर दी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कोर्ट में रोज इस मामले को लेकर बहस हुई. यह बहस बुधवार को पूरी हो गई.

इस मामले में पीड़िता की ओर से सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने मुज़फ्फरनगर आकर कोर्ट में बहस की थी और इसमें उनके द्वारा बताया गया था कि अभियोजन पक्ष अपनी कहानी साबित कर चुका है और अभियोजन के अनुसार 2013 में एक गांव की महिला से एक साथ तीनों लोगों पर गैंगरेप का आरोप है.

एसआईटी ने मामले में जांच के बाद तीन आरोपियों कुलदीप, महेश्वीर व सिकंदर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था. सुनवाई के दौरान कुलदीप की मौत हो गई थी. मामले में पीड़िता समेत सात गवाहों के बयान हो चुके हैं. अब इस मामले मे कोर्ट की ओर से आगामी 9 मई को फैसला सुनाया जाएगा. बता दें कि यह मामला काफी चर्चित रहा था.

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