मुजफ्फरनगरः जनपद में 2013 दंगे के दौरान नंगला मदौड़ इंटर कालेज (Nangla Madaur Inter College) में पंचायत आयोजित हुई थी. इस पंचायत में शामिल होने पर मुकदमे का सामना कर रहे केंद्रीय राज्यमंत्री संजीव बालियान और पूर्व विधायक उमेश मलिक सोमवार को कोर्ट में पेश हुए. जहां दोनों पर निषेधाज्ञा उल्लंघन का मामला विचाराधीन है.
बता दें कि 27 अगस्त 2013 को जानसठ थाना इलाके के गांव कवाल में शाहनवाज की हत्या के बाद आक्रोशित भीड़ ने मलिकपुरा निवासी ममेरे भाईयों सचिन और गौरव की हत्या कर दी थी. जिससे जिले का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ गया था. जिसके बाद तत्कालीन डीएम ने जिले में धारा 144 लागू कर दी थी. निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद 31 अगस्त 2013 को सिखेड़ा थाना इलाके के गांव नंगला मंदौड़ स्थित इंटर कालेज मैदान में शोक सभा का आयोजन किया गया था. जिसमें मौजूदा केंद्रीय राज्यमंत्री संजीव बालियान, राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व विधायक उमेश मलिक समेत 21 लोगों पर निषधाज्ञा उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था.
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मामले में डीजीसी राजीव शर्मा ने बताया कि मुकदमा सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक में चल रहा है. सोमवार को मामले में सुनवाई की तारीख थी. इस मामले में आरोपी केंद्रीय राज्यमंत्री संजीव बालियान और पूर्व विधायक कोर्ट में पेश हुए. जबकि कुछ आरोपियों की और से कोर्ट में हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया.
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