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मुजफ्फरनगर में 17 साल पुराने हत्याकांड में चार लोगों को उम्रकैद की सजा

मुजफ्फरनगर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्याकांड में चार लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. यह सजा 17 साल पुराने मामले में सुनाई गई.

मुजफ्फरनगर
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Published : Apr 1, 2023, 6:49 AM IST

मुजफ्फरनगर: 10 अक्टूबर 2005 को थाना कैराना के ग्राम तितरवाड़ा में पुरानी रंजिश को लेकर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड के दोषी सतेंद्र, सुंदर, संजय और शक्ति को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

बता दें कि शामली के थाना कैराना क्षेत्र के गांव तीतरवाड़ा में 17 वर्ष पूर्व पदम नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में गांव तीतरवाड़ा निवासी मुकेश ने मुकदमा दर्ज कराया था. उन्होंने बताया कि उसके भाई पदम की पत्नी सुनीता के गांव के सतेंद्र के साथ अवैध संबंध हो गए थे. इसका विरोध उसका भाई करता था. इस कारण सुनीता अपने मायके चली गई थी. उसे लेने के लिए पदम अपनी ससुराल गया था. लेकिन, वह उसके साथ वापस नहीं लौटी थी. इस वजह से सतेंद्र और उसके परिवार वाले पदम से रंजिश रखने लगे थे.

10 अक्टूबर 2005 को रात के समय जब पदम और गांव के कुछ लोग रामलीला देखने जा रहे थे. इस दौरान रास्ते में सतेंद्र और उसके परिवार वालों ने गोलियां बरसाकर पदम की हत्या कर दी थी. उसके बाद मुकेश की तहरीर पर कैराना थाना पुलिस ने सतेंद्र, सुंदर, संजय और शक्ति उर्फ कल्लू के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया था. मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत में हुई. आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई. यही नहीं चारों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

यह भी पढ़ें: Court News : पशुपालन विभाग के ठगी मामले के मुख्य अभियुक्त आशीष राय की जमानत याचिका खारिज

मुजफ्फरनगर: 10 अक्टूबर 2005 को थाना कैराना के ग्राम तितरवाड़ा में पुरानी रंजिश को लेकर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड के दोषी सतेंद्र, सुंदर, संजय और शक्ति को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

बता दें कि शामली के थाना कैराना क्षेत्र के गांव तीतरवाड़ा में 17 वर्ष पूर्व पदम नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में गांव तीतरवाड़ा निवासी मुकेश ने मुकदमा दर्ज कराया था. उन्होंने बताया कि उसके भाई पदम की पत्नी सुनीता के गांव के सतेंद्र के साथ अवैध संबंध हो गए थे. इसका विरोध उसका भाई करता था. इस कारण सुनीता अपने मायके चली गई थी. उसे लेने के लिए पदम अपनी ससुराल गया था. लेकिन, वह उसके साथ वापस नहीं लौटी थी. इस वजह से सतेंद्र और उसके परिवार वाले पदम से रंजिश रखने लगे थे.

10 अक्टूबर 2005 को रात के समय जब पदम और गांव के कुछ लोग रामलीला देखने जा रहे थे. इस दौरान रास्ते में सतेंद्र और उसके परिवार वालों ने गोलियां बरसाकर पदम की हत्या कर दी थी. उसके बाद मुकेश की तहरीर पर कैराना थाना पुलिस ने सतेंद्र, सुंदर, संजय और शक्ति उर्फ कल्लू के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया था. मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत में हुई. आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई. यही नहीं चारों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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