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8 साल बाद हत्यारे भाई को उम्रकैद की सजा, संपत्ति विवाद में चाकू घोंपकर मार डाला था - सगे भाई रणबीर पर चाकू से हमला

Muzaffarnagar murder case: मुज़फ्फरनगर के थाना सिखेड़ा के ग्राम भिक्की में भाई की हत्या करने वाले को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोषी पर 6 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, वादी व मृतक के भतीजे पवन कुमार के विरुद्ध कोर्ट में अपने बयानों से मुकरने पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

हत्यारे भाई को उम्रकैद
हत्यारे भाई को उम्रकैद
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Published : Feb 21, 2022, 9:04 PM IST

मुज़फ्फरनगर: जनपद के थाना सिखेड़ा के ग्राम भिक्की में संपत्ति विवाद को लेकर भाई की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोषी पाए गए भाई पर अदालत ने 6 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, वादी व मृतक के भतीजे पवन कुमार के विरुद्ध कोर्ट में अपने बयानों से मुकरने पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं. मामले की सुनवाई ज़िला ज़ज़ चवन प्रकाश की कोर्ट में हुई. अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने पैरवी की.

जानकारी के अनुसार 19 जून 2014 को थाना सिखेड़ा के ग्राम भिक्की में संपत्ति विवाद में आरोपी गौतम और उसके भाई रणबीर के बीज कहासुनी हो गई थी. गुस्साए गौतम ने अपने सगे भाई रणबीर पर चाकू से हमला कर दिया. कई बार चाकू घोंपने से रणबीर की मौत हो गई थी.

मामले में जिला जज चवन प्रकाश ने आरोपी गौतम को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषी पाए गए गौतम पर 6 हज़ार रुपये का जुर्माना भी किया है। कोर्ट ने धारा 302 में उम्रकैद व 5 हज़ार का जुर्माना व धारा 25/4 में एक वर्ष की सज़ा व एक हज़ार रुपये का जुर्माना किया है।

यह भी पढ़ें- एसपी सिंह बघेल ने सपा पर लगाया बूथ कैप्चरिंग का आरोप, अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया

वहीं, कोर्ट ने मामले के वादी व मृतक के भतीजे पवन कुमार के विरुद्ध कोर्ट में अपने बयानों से मुकरने और पक्षद्रोही होने पर धारा 344 के तहत मिसलेनियस में मामला दर्ज कर नोटिस जारी करने के भी आदेश दिए हैं. कि क्यों न उसे धारा 344 के तहत दंडित किया जाए। वादी पवन कुमार को अपने बयानों से मुकरने पर उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया था।

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मुज़फ्फरनगर: जनपद के थाना सिखेड़ा के ग्राम भिक्की में संपत्ति विवाद को लेकर भाई की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोषी पाए गए भाई पर अदालत ने 6 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, वादी व मृतक के भतीजे पवन कुमार के विरुद्ध कोर्ट में अपने बयानों से मुकरने पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं. मामले की सुनवाई ज़िला ज़ज़ चवन प्रकाश की कोर्ट में हुई. अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने पैरवी की.

जानकारी के अनुसार 19 जून 2014 को थाना सिखेड़ा के ग्राम भिक्की में संपत्ति विवाद में आरोपी गौतम और उसके भाई रणबीर के बीज कहासुनी हो गई थी. गुस्साए गौतम ने अपने सगे भाई रणबीर पर चाकू से हमला कर दिया. कई बार चाकू घोंपने से रणबीर की मौत हो गई थी.

मामले में जिला जज चवन प्रकाश ने आरोपी गौतम को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषी पाए गए गौतम पर 6 हज़ार रुपये का जुर्माना भी किया है। कोर्ट ने धारा 302 में उम्रकैद व 5 हज़ार का जुर्माना व धारा 25/4 में एक वर्ष की सज़ा व एक हज़ार रुपये का जुर्माना किया है।

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वहीं, कोर्ट ने मामले के वादी व मृतक के भतीजे पवन कुमार के विरुद्ध कोर्ट में अपने बयानों से मुकरने और पक्षद्रोही होने पर धारा 344 के तहत मिसलेनियस में मामला दर्ज कर नोटिस जारी करने के भी आदेश दिए हैं. कि क्यों न उसे धारा 344 के तहत दंडित किया जाए। वादी पवन कुमार को अपने बयानों से मुकरने पर उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया था।

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