ETV Bharat / state

हत्या के मामले में आरोपी चचेरे भाई को कोर्ट ने दोषी ठहराया, कल आएगा फैसला

मुजफ्फरनगर कोर्ट की अदालत ने चाकू से गोदकर हत्या करने के मामले में आरोपी चचेरे भाई को दोषी ठहराया है. कोर्ट इस फैलसे की सुनवाई गुरुवार 24 अगस्त को करेगा.

Etv Bharat
मुजफ्फरनगर कोर्ट
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 23, 2023, 7:27 PM IST

मुजफ्फरनगर: जनपद कोर्ट की अदालत ने बुधवार को चाकू से गोदकर हत्या करने के मामले में आरोपी चचेरे भाई को दोषी ठहराया है. कोर्ट सजा के प्रश्न पर गुरुवार को सुनवाई करेगा, इसके बाद फैसला सुनाया जाएगा.

बता दें कि 2017 में शामली जिले के कस्बा बनत में युवक की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में कस्बा बनत के प्रेम नगर मोहल्ला निवासी सूरज पुत्र रामस्वरूप ने मुकदमा दर्ज कराया था. सूरज ने बताया था कि वह और उसके भाई बारू सिंह का परिवार एक ही घर में रहते थे. घर में उसकी बैठक के बंटवारे को लेकर उसके बेटे उदल और उसके भाई बारू के बेटे अमित उर्फ काला के बीच विवाद चल रहा था. 9 जुलाई 2017 को शाम के 5:00 बजे युसूफ कुल्फी वाले के मकान के सामने उसके बेटे उदल की अमित उर्फ काला ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी. इसमें पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर अमित उर्फ काला को गिरफ्तार कर लिया था.

इसे भी पढ़े-वकालत के पेशे की छवि खराब करने वालों पर यूपी बार काउंसिल कसेगी शिकंजा

इस घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पांच जज दिव्या भार्गव ने की है. घटना साबित करने के लिए कोर्ट में 13 गवाह पेश किये गए थे. दोनों पक्ष की सुनवाई करने के बाद और पेश गवाह और सबूत के आधार पर कोर्ट ने आरोपी अमित उर्फ काला को हत्या का दोषी माना है.

यह भी पढ़े-जमीनी विवाद में दिनदहाड़े बीच सड़क पर युवक की गोली मारकर की हत्या

मुजफ्फरनगर: जनपद कोर्ट की अदालत ने बुधवार को चाकू से गोदकर हत्या करने के मामले में आरोपी चचेरे भाई को दोषी ठहराया है. कोर्ट सजा के प्रश्न पर गुरुवार को सुनवाई करेगा, इसके बाद फैसला सुनाया जाएगा.

बता दें कि 2017 में शामली जिले के कस्बा बनत में युवक की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में कस्बा बनत के प्रेम नगर मोहल्ला निवासी सूरज पुत्र रामस्वरूप ने मुकदमा दर्ज कराया था. सूरज ने बताया था कि वह और उसके भाई बारू सिंह का परिवार एक ही घर में रहते थे. घर में उसकी बैठक के बंटवारे को लेकर उसके बेटे उदल और उसके भाई बारू के बेटे अमित उर्फ काला के बीच विवाद चल रहा था. 9 जुलाई 2017 को शाम के 5:00 बजे युसूफ कुल्फी वाले के मकान के सामने उसके बेटे उदल की अमित उर्फ काला ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी. इसमें पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर अमित उर्फ काला को गिरफ्तार कर लिया था.

इसे भी पढ़े-वकालत के पेशे की छवि खराब करने वालों पर यूपी बार काउंसिल कसेगी शिकंजा

इस घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या पांच जज दिव्या भार्गव ने की है. घटना साबित करने के लिए कोर्ट में 13 गवाह पेश किये गए थे. दोनों पक्ष की सुनवाई करने के बाद और पेश गवाह और सबूत के आधार पर कोर्ट ने आरोपी अमित उर्फ काला को हत्या का दोषी माना है.

यह भी पढ़े-जमीनी विवाद में दिनदहाड़े बीच सड़क पर युवक की गोली मारकर की हत्या

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.