मुजफ्फरनगर: जिले की एक अदालत ने सोमवार को नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ रेप करने के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 51 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.
दरअसल, शामली निवासी पंद्रह वर्षीय किशोरी अपनी मां को ढूंढने के लिए घर से निकली थी और 2 सितंबर 2017 को 3 युवकों ने किशोरी का अपहरण कर लिया था. फिर आरोपियों द्वारा पीड़िता को बेहोश कर एक झोपड़ी में लाया गया. जहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था. इसके बाद आरोपी मौके से फरार गए थे. इसी दौरान करीब चार दिन बाद किशोरी बरामद हुई थी. जिसके चलते परिजनों में कोहराम मच गया. पीड़िता के पिता ने केसी बिलाल समेत दो अन्य युवकों के खिलाफ किशोरी का अपहरण कर रेप करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था.
वहीं, पुलिस ने इस मामले में आरोपी बिलाल को गिरफ्तार कर लिया गया था. इस मामले में अभियोजन ने घटना साबित करने के लिए कोर्ट में आठ गवाह पेश किए थे. इस घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम ने की है. इसके बाद आज यानी की सोमवार को दोनों पक्ष की सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने आरोपी बिलाल को अपहरण कर रेप करने के मामले में दोषी ठहराया. साथ ही उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है. इतना ही नहीं साथ ही साथ रेप के दोषी पर 51 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.
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