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कोर्ट के आदेश पर खतौली नगर पालिका चेयरमैन पर मुकदमा दर्ज, जानिए क्या है आरोप - मुजफ्फरनगर की खबरें

फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में मुजफ्फरनगर जिला न्यायालय के आदेश पर खतौली नगर पालिका चेयरमैन शाहनवाज उर्फ लालू पर धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

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Published : Jun 15, 2023, 11:05 PM IST

मुजफ्फरनगर: जनपद के खतौली नगर पालिका चेयरमैन शाहनवाज उर्फ लालू पर धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. नगर पालिका चेयरमैन शाहनवाज लालू पर फर्जी जाति प्रमाण आरोप था. कोर्ट के आदेश पर उनका फर्जी जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया था.

शाहनवाज लालू ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नगर पालिका का चुनाव लड़ा था. जिसके बाद दूसरे प्रत्याशी ने डीएम से इस मामले में शिकायत की थी. जिसके बाद जाति प्रमाण पत्र की जांच की गई तो जाति प्रमाण पत्र फर्जी मिला. इसी मामले में कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को शाहनवाज लालू के खिलाफ कोतवाली क्षेत्र में धारा 420 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है. राजस्व लेखपाल विपिन कुमार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ है.

लेखपाल का आरोप है कि शाहनवाज उर्फ लालू ने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर कैलाश जाति का ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाया था. उन्होंने तर्क दिया कि उनके पिता सज्जाद अली ने 1961 में कराए गए बैनामे में अपनी जाति शेख बताई थी. इसके साथ ही चेयरमैन के बेटे और बेटी के विद्यालय रिकॉर्ड में भी ओबीसी जाति अंकित नहीं है. वहीं, अब पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

मुजफ्फरनगर: जनपद के खतौली नगर पालिका चेयरमैन शाहनवाज उर्फ लालू पर धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. नगर पालिका चेयरमैन शाहनवाज लालू पर फर्जी जाति प्रमाण आरोप था. कोर्ट के आदेश पर उनका फर्जी जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया था.

शाहनवाज लालू ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नगर पालिका का चुनाव लड़ा था. जिसके बाद दूसरे प्रत्याशी ने डीएम से इस मामले में शिकायत की थी. जिसके बाद जाति प्रमाण पत्र की जांच की गई तो जाति प्रमाण पत्र फर्जी मिला. इसी मामले में कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को शाहनवाज लालू के खिलाफ कोतवाली क्षेत्र में धारा 420 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है. राजस्व लेखपाल विपिन कुमार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ है.

लेखपाल का आरोप है कि शाहनवाज उर्फ लालू ने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर कैलाश जाति का ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाया था. उन्होंने तर्क दिया कि उनके पिता सज्जाद अली ने 1961 में कराए गए बैनामे में अपनी जाति शेख बताई थी. इसके साथ ही चेयरमैन के बेटे और बेटी के विद्यालय रिकॉर्ड में भी ओबीसी जाति अंकित नहीं है. वहीं, अब पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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