मुजफ्फरनगर: सपा नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द (azam khan assembly membership canceled) होने पर रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ट्वीट कर सवाल किया है. उन्होंने कहा कि धमकी के मामले में कोर्ट से विक्रम सैनी को दो साल की सजा सुनाए जाने के बावजूद उनकी विधानसभा की सदस्यता (vikram saini assembly membership) कैसे बरकरार है?
रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुजफ्फरनगर के खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी के बारे में क्या कहेंगे, जिन्हें 11 अक्टूबर को 2 साल की सजा सुनाई गई थी? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत दो या अधिक वर्षों के कारावास के साथ अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है लेकिन उन्हें कुछ ही देर बाद कोर्ट से जमानत मिल गई थी.
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What about Vikram Saini - BJP MLA from Khatauli, Muzaffarnagar who was sentenced on 11th Oct for 2 years? MLAs are disqualified under provisions in Representation of Peoples Act if convicted for offence with imprisonment for two or more years.https://t.co/CpPEtMSRN1 https://t.co/yinVN6mE9x
— Jayant Singh (@jayantrld) October 28, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— Jayant Singh (@jayantrld) October 28, 2022
मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा से भाजपा विधायक विक्रम सैनी को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2013 सांप्रदायिक दंगे के दौरान धमकी देने के मामले में दोषी करार देते हुए 11 अक्टूबर को दो वर्ष कैद की सजा सुनाई थी. उन्हें कुछ ही देर बात कोर्ट से जमानत मिल गई थी. जयंत चौधरी ने लोक प्रतिनिधत्व कानून का हवाला देते हुए कहा कि लोक प्रतिनिधित्व कानून के अनुसार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है?
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