मुजफ्फरनगर: खतौली नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन पारस जैन ने गुरुवार को जिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. 6 साल पहले हुए हत्याकांड में पूर्व चेयरमैन पारस जैन को नामजद कराया गया था. न्यायालय में पेश न होने पर कोर्ट ने पारस जैन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे. इसमें पारस जैन पर हत्याकांड की अपराधिक साजिश रचने का आरोप था. लेकिन विवेचना में उनका नाम निकाल दिया गया था. इसके बाद विशेष एससी एसटी कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पारस जैन को तलब किया था.
बता दें कि 5 अप्रैल 2017 को खतौली में राजकुमार उर्फ राजा वाल्मीकि की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में मृतक के भाई राणा प्रताप ने राजू वाल्मीकि और दो अन्य पर हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए नगर पालिका खतौली के तत्कालीन चेयरमैन पारस जैन व जेल में बंद गोरा उर्फ गौरव पर अपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी.
इसके बाद पुलिस ने पालिका चेयरमैन पारस जैन को हिरासत में ले लिया था, लेकिन पूछताछ कर छोड़ दिया था. फिर विवेचना के बाद पुलिस ने नामजद आरोपियों तथा दो अन्य दानिश व विपुल के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी. हत्याकांड की अपराधिक साजिश रचने के मामले में पारस जैन की संलिप्तता से इंकार करते हुए नाम निकाल दिया गया था. इस पर फिर वादी ने विशेष एससी एसटी कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर पारस जैन का नाम चार्जशीट से निकाल देने का पुलिस पर आरोप लगाया था. इसके साथ ही वादी ने पारस जैन को कोर्ट में तलब करने की भी याचना की थी.
इस मामले में विशेष एससी एसटी कोर्ट के जज ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद वादी मुकदमा के अधिवक्ता की याचना स्वीकार करते हुए नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन पारस जैन को समन जारी कर उनके कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए थे. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पारस जैन ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है.
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