मुजफ्फरनगर: अदालत ने जानलेवा हमले के मामले में दो सगे भाइयों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है और कोर्ट ने दोनों पर बीस-बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अब से 18 वर्ष पूर्व गाली देने का विरोध करने पर किए गए हमले में युवक के पेट में गोली मार दी गई थी. साथ ही उसके पिता को पीटकर घायल कर दिया गया.
थाना खतौली क्षेत्र के गांव जसोला में पिता व पुत्र पर 2006 में जानलेवा हमला किया गया था और जसोला के रहने वाले पिंटू पुत्र कैलाश ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 4 अक्टूबर 2006 को उन्होंने अपनी छत पर लकड़ी रखी थी और आधी लकड़ी पड़ोसी की छत पर चली गई थी और इससे नाराज होते हुए उन्होंने उनकी मां के साथ गाली गलौज की थी. और मां के साथ गाली गलौज का उसके भाई राकेश ने विरोध किया था और आरोपी रतन उर्फ पप्पू और विनोद पुत्र विशन सिंह ने उसके पेट में गोली मार दी थी. पिता कैलाश के साथ मारपीट करते हुए घायल कर दिया था.
थाना खतौली पुलिस ने घटना का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की थी. घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक रितेश सचदेवा की अदालत में हुई और कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद रतन उर्फ पप्पू एवं उसके भाई विनोद को दोषी ठहराते हुए दोनों को पांच पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई और दोनों पर बीस बीस हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.
दो लुटेरों को तीन-तीन साल की कैद
एक अन्य मामले में गैंगस्टर कोर्ट ने लूट के दो आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट में दोषी ठहराते हुए तीन तीन साल कैद की सजा सुनाई है और कोर्ट ने दोनों गैंगस्टर पर पांच पांच हज़ार का जुर्माना भी लगाया है और यह प्रकरण थाना कैराना का है. तरावड़ी करनाल हरियाणा निवासी हरिओम वर्ष 2015 में दुकान का कलेक्शन लेकर मेरठ से लौट रहा था, जब कैराना बाईपास पर आर्यपुरी मोड़ पर पहुंचा तभी दिनदहाड़े बदमाशों ने रोककर तमंचों के बल पर डराते हुए उससे 20 लाख रुपए लूट लिए थे. हरिओम ने घटना की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और बाद में पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए छह बदमाशों को पकड़ा और पकड़े गए बदमाशों को थाना कैराना जनपद शामली को गिरफ्तार किया था और थाना प्रभारी निरीक्षक मगन वीर सिंह गिल ने इन अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई कर चालान किया और अभियुक्त जावेद पुत्र इकराम को पूर्व में ही सजा हो चुकी थी, जबकि अनीस और मोहसिन की पत्रावली पृथक कर आज सुनवाई उपरांत गैंगस्टर जज अशोक कुमार ने तीन तीन साल के कारावास और पांच पांच हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया, जबकि जावेद पुत्र उमरदीन सलमान और आदिल के विरुद्ध अभियोग विचाराधीन है.
ये भी पढ़ेंः accident in hardoi: अखिलेश यादव के काफिले की कई गाड़ियां भिड़ीं, कई चोटिल