मुजफ्फनगर: शाहपुर कोतवाली क्षेत्र में लगभग चार साल पूर्व नाबालिग बेटी से दुराचार के मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट द्वारा आरोपी पिता को दोषी ठहराया गया. वहीं कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में अन्य 3 आरोपियों को बरी कर दिया. आरोपी को 24 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी.
इस मामले में पीड़िता की मां ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 7 मई 2016 को वह बेटी व अन्य चार बच्चों को घर पर छोड़कर मायके गई थी. जब वह 10 दिन बाद वापस घर आई, तो बेटी ने बताया कि उसके पिता ने नशीली मिठाई खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.
पीड़िता की मां ने कहा कि जब उसने यह बात अपने सास-ससुर व चाचा ससुर को बताई, तो उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और जान से मारने की धमकी दी. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि शाहपुर थाने में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. इसकी सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट के जज संजीव कुमार तिवारी के सामने हुई, जिस पर सजा पर बहस आगामी 24 तारीख को किया जाएगा.
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