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चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड में आएगा 17 जुलाई को फैसला

राष्ट्रीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जगबीर सिंह हत्या के मामले में अंतिम फैसला 17 जुलाई को आएगा. इस मामले में अकेले आरोपी भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत बचे है, क्योंकि दो अन्य आरोपियों की मौत हो चुकी है.

जगबीर सिंह हत्याकांड में आएगा 17 जुलाई को फैसला
जगबीर सिंह हत्याकांड में आएगा 17 जुलाई को फैसला
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Published : Jul 12, 2023, 10:58 PM IST

मुजफ्फरनगर: राष्ट्रीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जगबीर सिंह हत्या के मामले में फैसला 17 जुलाई को सुनाया जाएगा. इस मुकदमे में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत आरोपी है. अपर जिला जज अशोक कुमार ने यह आदेश दिया गया.

गौरतलब है कि 6 सितंबर 2003 को मुजफ्फरनगर के थाना भौराकलां में राष्ट्रीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जगबीर सिंह की नृशंस हत्या कर दी गई थी. इस हत्या में भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत समेत अलावलपुर गांव के प्रवीण और बिट्टू को नामजद किया गया था. जिनमें प्रवीण और बिट्टू की मौत हो चुकी है. जबकि नरेश टिकैत अकेले अभियुक्त हैं, जिनके विषय में अदालत में सुनवाई चल रही है.

अपर जिला जज अशोक कुमार की अदालत में चल रही सुनवाई में चौधरी जगबीर सिंह के पुत्र और प्रदेश के पूर्व मंत्री योगराज सिंह जमकर पैरवी कर रहे हैं. वे इस मुकदमे को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी ले गए. हाईकोर्ट के आदेश पर उन्होंने विगत सप्ताह ही कुछ गवाहों को भी तलब कराया था. जिसके बाद अब अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी कर दी है. जिसमें 17 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा. इस मामले में वादी पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी समेत अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता ने पैरवी की है. बचाव पक्ष के वकील जिला बार संघ के अध्यक्ष अनिल जिंदल हैं.

मुजफ्फरनगर: राष्ट्रीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जगबीर सिंह हत्या के मामले में फैसला 17 जुलाई को सुनाया जाएगा. इस मुकदमे में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत आरोपी है. अपर जिला जज अशोक कुमार ने यह आदेश दिया गया.

गौरतलब है कि 6 सितंबर 2003 को मुजफ्फरनगर के थाना भौराकलां में राष्ट्रीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जगबीर सिंह की नृशंस हत्या कर दी गई थी. इस हत्या में भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत समेत अलावलपुर गांव के प्रवीण और बिट्टू को नामजद किया गया था. जिनमें प्रवीण और बिट्टू की मौत हो चुकी है. जबकि नरेश टिकैत अकेले अभियुक्त हैं, जिनके विषय में अदालत में सुनवाई चल रही है.

अपर जिला जज अशोक कुमार की अदालत में चल रही सुनवाई में चौधरी जगबीर सिंह के पुत्र और प्रदेश के पूर्व मंत्री योगराज सिंह जमकर पैरवी कर रहे हैं. वे इस मुकदमे को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी ले गए. हाईकोर्ट के आदेश पर उन्होंने विगत सप्ताह ही कुछ गवाहों को भी तलब कराया था. जिसके बाद अब अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी कर दी है. जिसमें 17 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा. इस मामले में वादी पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी समेत अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता ने पैरवी की है. बचाव पक्ष के वकील जिला बार संघ के अध्यक्ष अनिल जिंदल हैं.

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