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8 साल की बच्ची से रेप के दोषी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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Published : Jun 24, 2023, 6:14 PM IST

8 साल की बच्ची के साथ रेप के दोषी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोषी ने एक साल पहले वारदात को अंजाम दिया था.

Muzaffarnagar court news
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मुजफ्फरनगरः शहर कोतवाली में एक साल पहले 8 साल की बच्ची से रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

अभियोजन के मुताबिक, शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी 8 वर्षीय बालिका से रेप किया गया था. पीड़िता की मां द्वारा 30 जुलाई 2022 को शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था. पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया था कि उसकी 8 वर्षीय बेटी दुकान से कुछ सामान लेने गई थी. आरोप था कि जब बच्ची सामान लेकर लौट रही थी तो आरिज उसे अपने बाथरूम ले गया है और जहां उसके साथ रेप किया. बेटी जब दर्द से चिल्लाई तो वह मौके पर पहुंची और उसे बचाया.

इस मामले में पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. इसके साथ ही गंभीर रूप से घायल बच्ची को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था. जहां बच्ची की नाजुक हालत को देखते हुए चिकित्सक ने उसे हायर सेंटर मेरठ रेफर कर दिया था, जहां कई दिन तक उपचार चला था.इस मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम की अदालत में हो रही थी. अभियोजन ने घटना साबित करने के लिए कोर्ट में 8 गवाह पेश किए गए. दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी आरिज को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

इसे भी पढ़ें-भतीजे ने नाबलिग लड़की के साथ किया दुष्कर्म, ताऊ ने दिया साथ

मुजफ्फरनगरः शहर कोतवाली में एक साल पहले 8 साल की बच्ची से रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

अभियोजन के मुताबिक, शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी 8 वर्षीय बालिका से रेप किया गया था. पीड़िता की मां द्वारा 30 जुलाई 2022 को शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था. पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया था कि उसकी 8 वर्षीय बेटी दुकान से कुछ सामान लेने गई थी. आरोप था कि जब बच्ची सामान लेकर लौट रही थी तो आरिज उसे अपने बाथरूम ले गया है और जहां उसके साथ रेप किया. बेटी जब दर्द से चिल्लाई तो वह मौके पर पहुंची और उसे बचाया.

इस मामले में पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. इसके साथ ही गंभीर रूप से घायल बच्ची को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था. जहां बच्ची की नाजुक हालत को देखते हुए चिकित्सक ने उसे हायर सेंटर मेरठ रेफर कर दिया था, जहां कई दिन तक उपचार चला था.इस मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम की अदालत में हो रही थी. अभियोजन ने घटना साबित करने के लिए कोर्ट में 8 गवाह पेश किए गए. दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी आरिज को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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