मुजफ्फरनगर: लूट व हत्या के दो अभियुक्तों को गैंगस्टर कोर्ट ने पांच-पांच साल का कारावास की सजा सुनाई है. इसी के साथ दस हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है. मोहल्ला मिठूलाल निवासी शहजाद ने थाना खतौली में तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया था कि दिसंबर 2018 में शाम 7:15 बजे के लगभग उसके फोन पर किसी व्यक्ति का फोन आया था. व्यक्ति ने मेरे भाई सरताज को पैसे लेने के लिए बुलाया. इस पर सरताज चला गया, लेकिन रात को घर नहीं लौटा. काफी ढूंढने के बाद भी जब सरताज नहीं मिला और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था.
वहीं, अगले दिन वादी के भाई सरताज का शव ग्राम भैंसी के आगे गफूर के भट्टे के पास मिला था. मृतक सरताज के चेहरे व शरीर पर चोटों के निशान थे और शव के पास से उसका का मोबाइल भी गायब था. तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मुजफ्फरनगर के थाना खतौली हरचरण शर्मा ने जांच करते हुए अभियुक्तों आशु उर्फ आस मोहम्मद पुत्र जहीर निवासी मोहल्ला मिट्ठूलाल पालिका बाजार तथा मोहम्मद अकरम पुत्र उस्मान निवासी रहमतुल्लाह इस्लामनगर कस्बा को गिरफ्तार किया.
दोनों कब्जे से मृतक सरताज से लूटा हुआ मोबाइल बरामद किया. इस मामले में प्रभारी निरीक्षक हरचरण शर्मा ने दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में चालान किया था. गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की विवेचना थाना मंसूरपुर प्रभारी निरीक्षक मनोज चाहल ने की. आरोप पत्र देकर कोर्ट में पेश किया. हत्या के मुकदमे में इन दोनों अभियुक्तों को पूर्व में सजा हो चुकी है. गैंगस्टर एक्ट का अभियोग विचाराधीन था और अभियोजन द्वारा सभी गवाह पर प्रस्तुत किए गए.
शुक्रवार को इसमें सुनवाई के बाद गैंगस्टर जज अशोक कुमार ने दोनों अभियुक्तों को पांच-पांच साल के कारावास और साथ ही दस-दस हजार रूपये जुर्माने से दंडित किया है. वहीं, जुर्माना ना देने की स्थिति में 15-15 दिन अतिरिक्त कारावास का दंड भोगना होगा. दोनों अभियुक्तों को शुक्रवार को अभिरक्षा में लेकर जेल भेजने के आदेश दिए है.
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