मुजफ्फरनगर: जनपद में 15 अगस्त 2021 को एक पेट्रोल पंप पर ध्वजारोहण के दौरान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अपमान को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बाद विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक अनिल कुमार और उनके अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिया है. कोर्ट ने नई मंडी थाना पुलिस को 7 दिन के भीतर रिपोर्ट दर्ज कर अवगत कराने का भी आदेश दिए हैं.
दरअसल अधिवक्ता संजीव कुमार त्यागी ने विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 15 अगस्त 2021 को पूर्व विधायक अनिल कुमार ने अपने साथियों के साथ शहर के पचेंडा रोड स्थित पेट्रोल पर ध्वजारोहण किया था. इस दौरान पूर्व विधायक ने न केवल राष्ट्रध्वज को उल्टा फहराया, बल्कि ध्वज का अन्य तरीके से अपमान भी किया. अधिवक्ता ने आरोपों को साबित करने के लिए उस समय वायरल वीडियो भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया.
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अधिवक्ता संजीव कुमार त्यागी ने बताया कि उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मयंक जायसवाल ने पूर्व विधायक द्वारा किए गए राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले को सही मानते हुए नई मंडी थाना पुलिस को उनके और अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं. साथ ही सात दिन के भीतर रिपोर्ट दर्ज कर अवगत कराने को कहा है.
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