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मुजफ्फरनगर: नसीम हत्याकांड में 8 को उम्रकैद, दिनदहाड़े गोली बरसाकर की थी हत्या - 8 लोगों को उम्रकैद की सजा

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में 2010 में हुई हत्या के मामले में गुरुवार को एडीजी कोर्ट ने आठ आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. यह मुकदमा पिछले 9 साल से चल रहा था.

नसीम हत्याकांड में 8 को उम्रकैद.
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Published : Aug 30, 2019, 6:48 AM IST

मुजफ्फरनगर: वर्ष 2010 में हुए हत्या के मामले में एडीजी कोर्ट ने गुरूवार को आठ आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया.

नसीम हत्याकांड में 8 को उम्रकैद.
  • हत्या का मामला भोपा थाना क्षेत्र में 2010 में हुए जौली गांव का है.
  • नसीम नाम का एक व्यक्ति अपने घर से कोर्ट में तारीख पर जा रहा था.
  • इस दौरान नसीम पर तोबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं, जिससे उसकी मौत हो गई.
  • 2010 में ही मृतक पक्ष की ओर से थाना भोपा में 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था.
  • यह मुकदमा पिछले 9 साल से चल रहा था. गुरूवार को एडीजी की कोर्ट संख्या 9 ने आठों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई.

वादी पक्ष के वकील हसीन हैदर जैदी ने बताया कि गुरुवार को नसीम हत्याकांड में सजा हुई है. सभी पर दोष सिद्ध पाए जाने पर उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. 26 मई 2010 में नसीम तारीख पर कचहरी में आ रहा था. इसी दौरान उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी. हत्या का मुकदमा नसीम के भाई शमीम ने मुकदमा दर्ज कराया था. कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य होने और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद यह सजा सुनाई है.

मुजफ्फरनगर: वर्ष 2010 में हुए हत्या के मामले में एडीजी कोर्ट ने गुरूवार को आठ आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया.

नसीम हत्याकांड में 8 को उम्रकैद.
  • हत्या का मामला भोपा थाना क्षेत्र में 2010 में हुए जौली गांव का है.
  • नसीम नाम का एक व्यक्ति अपने घर से कोर्ट में तारीख पर जा रहा था.
  • इस दौरान नसीम पर तोबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं, जिससे उसकी मौत हो गई.
  • 2010 में ही मृतक पक्ष की ओर से थाना भोपा में 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था.
  • यह मुकदमा पिछले 9 साल से चल रहा था. गुरूवार को एडीजी की कोर्ट संख्या 9 ने आठों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई.

वादी पक्ष के वकील हसीन हैदर जैदी ने बताया कि गुरुवार को नसीम हत्याकांड में सजा हुई है. सभी पर दोष सिद्ध पाए जाने पर उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. 26 मई 2010 में नसीम तारीख पर कचहरी में आ रहा था. इसी दौरान उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी. हत्या का मुकदमा नसीम के भाई शमीम ने मुकदमा दर्ज कराया था. कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य होने और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद यह सजा सुनाई है.

Intro:मुजफ्फरनगर: नसीम हत्याकांड में 8 को उम्रकैद, दिनदहाड़े गोली बरसाकर की थी हत्या
मुजफ्फरनगर। वर्ष 2010 में कचहरी में तारीख पर आ रहे एक व्यक्ति गोली मारकर की गई हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर सजा सुनायी। एडीजी कोर्ट ने सभी आठ आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी है। सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया।
Body:दरअसल मामला भोपा थाना क्षेत्र के जौली गांव का है। वर्ष 2010 में यहां दिनदहाड़े नसीम नाम के व्यक्ति की ताबड़तोड़ गोली बरसाकर हत्या कर दी गई थी। नसीम अपने घर से कोर्ट में तारीख पर जाने के लिए निकला था। तब मृतक पक्ष की ओर से थाना भोपा में 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था। पिछले 9 साल से यह मुकदमा कोर्ट में चल रहा था। गुरूवार को एडीजी की कोर्ट संख्या—9 ने इस जघन्य हत्यकांड में फैसला सुनाते हुए सभी 8 आरोपियों पर दोष सिद्ध पाए जाने पर उम्र कैद की सजा सुना दी। सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को कोर्ट ने कड़ी सुरक्षा में जेल भिजवा दिया।
Conclusion:वादी पक्ष के वकील हसीन हैदर जैदी ने बताया कि गुरूवार को नसीम हत्याकांड में सजा हुई है। सभी पर दोष सिद्ध पाये जाने पर उम्र कैद की सजा सुनायी गयी है। हसीन हैदर जैदी के मुताबिक 26 मई 2010 में नसीम तारीख पर कचहरी में आ रहा था, इसी दौरान मुलाजिमों ने उसे घेर कर गोली मारकर हत्या कर दी थी। नसीम के भाई शमीम ने मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य होने और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद यह सजा सुनायी।

बाइट— हसीन हैदर जैदी (वादी पक्ष का वकील)

अजय चौहान
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