मुजफ्फरनगर : जिले में थाना सिविल लाइन क्षेत्र के महमूद नगर में साल 2003 में दो पक्षों में झगड़ा हो गया था. इसमें कई लोग घायल हो गए थे. जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. आरोपियों ने पुलिस पर भी जानलेवा हमला कर दिया था. मामले में 62 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था. मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. मंगलवार को कोर्ट ने 36 आरोपियों को दोषी करार दिया. सजा का ऐलान 24 अगस्त को किया जाएगा.
वर्ष 2003 में मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के महमूद नगर में दो पक्ष जाबिर सभासद व उस्मान प्रधान के बीच झगड़ा हुआ था. जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची थी. भीड़ के द्वारा तत्कालीन थानाध्यक्ष सिविल लाइन बलजीत सिंह, एसपी सिटी अरुण कुमार गुप्ता, सीओ सिटी देवेश पंवार सिंह व मौके पर मौजूद कई अन्य अफसरों पर जानलेवा हमला कर दिया था. थानाध्यक्ष बलजीत सिंह, एसपी सिटी अरुण कुमार गुप्ता एव सीओ सिटी देवेश पंवार सिंह आदि को चोटें आईं थीं. इस संबंध में मुकदमा थाना सिविल लाइन पर दर्ज किया गया था.
मामले में वर्तमान में कोर्ट नंबर 7 शक्ति सिंह के न्यायालय में मुकदमा चल रहा था. सहायक शासकीय अधिवक्ता परमिंदर कुमार की ओर से मामले की पैरवी की गई. तमाम साक्ष्य व पुलिस प्रपत्र पेश किए गए. मामले में कुल 36 अभियुक्त को दोषी करार दिया गया. इस मामले में 62 लोगों को नामजद किया गया था. कोर्ट दोषियों को 24 अगस्त को सजा सुनाएगी.
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