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पुलिस चौकी फूंकने के मामले 18 साल बाद 26 उपद्रवियों को सजा - मुजफ्फरनगर में 2002 की हिंसा में दोषी को सजा

यूपी के मुजफ्फरनगर में 2002 में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस चौकी को आग लगा दी थी. इस मामले में जिला अदालत ने 18 साल बाद 26 उपद्रवियों पांच साल की कैद की सुनाई साथ ही कोर्ट ने सभी आरोपियों पर 3-3 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

अपर जिला सत्र न्यायालय मुजफ्फरनगर
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Published : Feb 26, 2020, 9:09 PM IST

मुजफ्फरनगरः जिले के थाना सिखेडा अंतर्गत आने वाले गांव भन्डूर में सोहनवीर नामक व्यक्ति का 2002 में अपहरण हो गया था. इस घटना के बाद ग्रामीणों ने हिंसक प्रदर्शन करते हुए गांव की पुलिस चौकी में आग लगा दी थी. इस मामले में 26 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. बुधवार को इस मामले में अदालत ने सभी उपद्रवियों को पांच 5 वर्ष की कैद की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने 3-3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

अपर जिला सत्र न्यायालय मुजफ्फरनगर
पढ़ें-महंगी गैस ने फिर जलाया लकड़ी का चूल्हा, उज्जवला योजना धुआं-धुआं

गौरतलब है कि, उक्त घटना के बाद तत्कालीन थाना प्रभारी बीपी सिंह ने गांव के 26 आरोपियों के खिलाफ 147, 148, 436, 332 धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था. 17 वर्ष से अधिक मुकदमे की सुनवाई चली. अपर जिला सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या 12 ने सनवाई कर सभी को सजा सुनाई है. एडीजीसी सीताराम आर्य ने पैरवी की, जिसमें कुल 12 गवाहों को पेश किया गया था.

मुजफ्फरनगरः जिले के थाना सिखेडा अंतर्गत आने वाले गांव भन्डूर में सोहनवीर नामक व्यक्ति का 2002 में अपहरण हो गया था. इस घटना के बाद ग्रामीणों ने हिंसक प्रदर्शन करते हुए गांव की पुलिस चौकी में आग लगा दी थी. इस मामले में 26 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. बुधवार को इस मामले में अदालत ने सभी उपद्रवियों को पांच 5 वर्ष की कैद की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने 3-3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

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गौरतलब है कि, उक्त घटना के बाद तत्कालीन थाना प्रभारी बीपी सिंह ने गांव के 26 आरोपियों के खिलाफ 147, 148, 436, 332 धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था. 17 वर्ष से अधिक मुकदमे की सुनवाई चली. अपर जिला सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या 12 ने सनवाई कर सभी को सजा सुनाई है. एडीजीसी सीताराम आर्य ने पैरवी की, जिसमें कुल 12 गवाहों को पेश किया गया था.

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