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मुजफ्फरनगर में नाबालिग से रेप के दोषी को 20 वर्ष की सजा, 40 हजार जुर्माना - बलात्कार के दोषी को 20 वर्ष की सजा

मुजफ्फरनगर पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में पांच पहले नाबालिग के साथ हुए बलात्कार के दोषी को 20 साल की सजा और 40 हजार का जुर्माना लगाया है.

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Published : Apr 15, 2023, 10:09 PM IST

मुजफ्फरनगर: जनपद में गत 19 जुलाई 2018 को मुजफ्फरनगर के थाना शाहपुर के एक गांव में एक नाबालिग लड़की को गन्ने के खेत में ले जाकर बलात्कार किए जाने का मामला दर्ज कराया गया था. इस मामले की दोषी सचिन को कोर्ट ने बीस साल की सजा और 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. इस मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो एक्ट रितिश सचदेव की अदालत में हुई. आरोपी घटना के बाद से ही जेल में बंद है.

मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र में घास लेने गई युवती के साथ पांच वर्ष पूर्व रेप किया गया था. इस मामले में पीड़िता के भाई ने घटना का मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उसकी बहन जब अपनी ताई के साथ लोकी कश्यप के खेत से घास लेने गई थी, तो सचिन पुत्र अमन निवासी गांव निर्मानी ने उसे जबरन खेत में खींच लिया और उसके साथ रेप किया.

शिकायत पर पुलिस ने घटना का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. फिर पुलिस ने जांच कर आरोपी सचिन के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. इस घटना के बाद से ही आरोपी जेल में बंद था.इस घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या एक के जज रितेश सचदेवा ने की है. इस मामले में दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी सचिन को रेप का दोषी मानते हुए कोर्ट ने उसे बीस वर्ष कैद की सजा सुनाई और चालीस हज़ार का जुर्माना भी लगाया है.


यह भी पढ़ें: मां और बेटी की हत्या करने के 6 दोषियों को पांच साल की सजा

मुजफ्फरनगर: जनपद में गत 19 जुलाई 2018 को मुजफ्फरनगर के थाना शाहपुर के एक गांव में एक नाबालिग लड़की को गन्ने के खेत में ले जाकर बलात्कार किए जाने का मामला दर्ज कराया गया था. इस मामले की दोषी सचिन को कोर्ट ने बीस साल की सजा और 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. इस मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो एक्ट रितिश सचदेव की अदालत में हुई. आरोपी घटना के बाद से ही जेल में बंद है.

मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र में घास लेने गई युवती के साथ पांच वर्ष पूर्व रेप किया गया था. इस मामले में पीड़िता के भाई ने घटना का मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उसकी बहन जब अपनी ताई के साथ लोकी कश्यप के खेत से घास लेने गई थी, तो सचिन पुत्र अमन निवासी गांव निर्मानी ने उसे जबरन खेत में खींच लिया और उसके साथ रेप किया.

शिकायत पर पुलिस ने घटना का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. फिर पुलिस ने जांच कर आरोपी सचिन के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. इस घटना के बाद से ही आरोपी जेल में बंद था.इस घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या एक के जज रितेश सचदेवा ने की है. इस मामले में दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी सचिन को रेप का दोषी मानते हुए कोर्ट ने उसे बीस वर्ष कैद की सजा सुनाई और चालीस हज़ार का जुर्माना भी लगाया है.


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