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मुजफ्फरनगर में किशोरी से बलात्कार के दोषी को 20 वर्ष की कैद - मुजफ्फरनगर कोर्ट की न्यूज

मुज़फ्फरनगर में किशोरी से रेप के दोषी को कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है. चलिए जानते हैं पूरे मामले के बारे में.

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मुजफ्फरनगर में किशोरी के साथ बलात्कार में आरोपी को 20 वर्ष की सज़ा।
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Published : Apr 7, 2023, 8:30 PM IST

मुजफ्फरनगरः जिले में घर में घुसकर किशोरी के साथ बलात्कार करने के एक मामले में आज कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है. दोषी पर कोर्ट ने 35,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, दूसरे आरोपी को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है.

पांच वर्ष पूर्व मुजफ्फरनगर के थाना रतनपुरी के एक गांव में रात के समय घर में घुसकर 15 वर्षीय किशोरी से रेप का मामला सामने आया था. इस मामले में पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि शहबाज और सावेज ने 25 अगस्त 2018 को रात में उनकी बेटी के साथ रेप किया था. इसके बाद दोनों ने बेटी को जान से मारने की धमकी दी थी. इसके बाद दोनों फरार हो गए थे.

इस मामले में पुलिस ने मामले की विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. इस घटना के मुकदमे की सुनवाई पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम ने की. इस घटना को साबित करने के लिए आठ गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे. इसमें दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने शाहबाज को नाबालिग से रेप का दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने उस पर 35,500 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया. एक अन्य आरोपी शाहवेज को कोर्ट ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया.


ये भी पढ़ेंः आकांक्षा दुबे मौत मामले में आरोपी समर सिंह को रिमांड पर लेगी वाराणसी पुलिस, इन सवालों के जानेगी जवाब

मुजफ्फरनगरः जिले में घर में घुसकर किशोरी के साथ बलात्कार करने के एक मामले में आज कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है. दोषी पर कोर्ट ने 35,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, दूसरे आरोपी को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है.

पांच वर्ष पूर्व मुजफ्फरनगर के थाना रतनपुरी के एक गांव में रात के समय घर में घुसकर 15 वर्षीय किशोरी से रेप का मामला सामने आया था. इस मामले में पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि शहबाज और सावेज ने 25 अगस्त 2018 को रात में उनकी बेटी के साथ रेप किया था. इसके बाद दोनों ने बेटी को जान से मारने की धमकी दी थी. इसके बाद दोनों फरार हो गए थे.

इस मामले में पुलिस ने मामले की विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. इस घटना के मुकदमे की सुनवाई पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम ने की. इस घटना को साबित करने के लिए आठ गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे. इसमें दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने शाहबाज को नाबालिग से रेप का दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने उस पर 35,500 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया. एक अन्य आरोपी शाहवेज को कोर्ट ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया.


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