चंदौली : वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सरकारी दफ्तरों में कामकाज का तरीका बदल गया है. अब रजिस्ट्री कार्यालय में रोजाना अधिकतम 30 रजिस्ट्री का मानक तय कर दिया गया है. इससे अधिक रजिस्ट्री नहीं हो सकती है. अब जमीन की खरीद-फरोख्त करने वालों को विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराकर ऑनलाइन डेट और टाइम स्लॉट लेना पड़ रहा है.
रोजाना अधिकतम 30 रजिस्ट्री
दरअसल, इन दिनों कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है. इससे आमजन के साथ दफ्तरों में काम करने वाले अधिकारी-कर्मचारी संक्रमित हो रहे हैं. ऐसे में कामकाज की प्रणाली में बदलाव किया गया है. खासतौर से रजिस्ट्रार दफ्तर में जमीन की रजिस्ट्री में विशेष सतर्कता बरती जा रही है. विभाग के पोर्टल पर अब रोजाना 30 रजिस्ट्री तक का मानक तय कर दिया गया है. एक दिन में इससे अधिक रजिस्ट्री नहीं हो सकती है. वहीं, रजिस्ट्री कराने के लिए सिर्फ उतने की लोग रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे जिनकी प्रक्रिया के तहत जरूरत होगी.
इसे भी पढ़ें- बुलंदशहर में अब बीबकॉल बनाएगी कोवैक्सीन, हर माह तैयार करेगी डेढ़ करोड़ डोज
टाइम डेट और स्लॉट के बाद होगी रजिस्ट्री
बता दें कि इसके लिए पहले विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसी दौरान डेट और टाइम स्लॉट दिया जाएगा. उसी तिथि और समय पर लोगों को रजिस्ट्री दफ्तर में जाकर जमीन की रजिस्ट्री करानी होगी. यदि टाइम स्लाट के इतर पहुंचे तो वापस लौटना पड़ सकता है. नई प्रणाली से रजिस्ट्रार दफ्तर में भीड़ काफी कम हो गई है.
रोटेशन पॉलिसी का नहीं हो रहा अनुपालन
कलेक्ट्रेट स्थित उपनिबंधक कार्यालय में रोजाना 25-27 रजिस्ट्री हो रही है. इससे 6 से 7 लाख तक राजस्व की प्राप्ति हो रही है. टाइम स्लॉट के अनुसार ही लोगों को जमीन खरीदने और बेचने की अनुमति दी जा रही है. हालांकि यहां एक ही क्लर्क की तैनाती के चलते रोटेशन पॉलिसी का पालन नहीं हो पा रहा है.
जमीन की खरीद-फरोख्त के लिए मानक तय
इस बाबत उप निबंधक रामसुंदर यादव ने बताया कि कोरोना काल में रजिस्ट्री के लिए मानक तय कर दिए गए है. इसके अनुसार अब रोजाना अधिकतम 30 रजिस्ट्री होगी. वहीं डेट और टाइम स्लॉट के अनुसार ही लोग जमीन की खरीद-फरोख्त कर सकते हैं. इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है.