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पूर्व विधायक मनोज की बढ़ी मुश्किलें, भाजपा कार्यकर्ता से मारपीट मामले में जमानत याचिका खारिज - chandauli news in hindi

भाजपा कार्यकर्ता से मारपीट मामले में पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू को बड़ा झटका लगा. जिला अदालत ने उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी.

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Published : Mar 11, 2022, 10:26 PM IST

चंदौली: यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी प्रत्याशी से हारने के बाद सपा प्रत्याशी व पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू को एक और झटका लगा है. चुनाव के दौरान भाजपा बूथ अध्यक्ष से मारपीट के मामले में पूर्व विधायक की जमानत अर्जी को जनपद एवं सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को खारिज कर दिया. पूर्व विधायक के पास इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का विकल्प खुला हुआ है. जनपद न्यायालय से जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त होने के बाद पूर्व विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं. उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है.

सैयदराजा थाना के रनिया गांव निवासी भाजपा बूथ अध्यक्ष दिग्विजय पांडेय ने पूर्व विधायक और उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था. इसके बाद उन्हें पुलिस की ओर से किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता था. ऐसे में पूर्व विधायक ने अंतरिम जमानत के लिए जनपद न्यायालय में अपील की थी. सेशंस जज ने बिना सुनवाई जमानत देने से इनकार करते हुए मुकदमे में बहस के लिए अगली तारीख मुकर्रर कर दी थी.
ये भी पढ़ें- कैबिनेट की बैठक के बाद राज्यपाल से मिलकर सीएम योगी ने दिया इस्तीफा

शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश की अदालत ने मामले की सुनवाई की. जिला और सत्र न्यायाधीश ज्योति कुमार त्रिपाठी ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. न्यायालय ने आशंका जताई है कि जमानत पर रहने के दौरान आरोपी की ओर से विवेचना में असहयोग किया जा सकता है. जिला जज की न्यायालय से मामला खारिज होने के बाद पूर्व विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं. उनके खिलाफ गिरफ्तारी की तलवार लटकी है. अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता शशिशंकर सिंह ने कोर्ट में दलील पेश की.

चंदौली: यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी प्रत्याशी से हारने के बाद सपा प्रत्याशी व पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू को एक और झटका लगा है. चुनाव के दौरान भाजपा बूथ अध्यक्ष से मारपीट के मामले में पूर्व विधायक की जमानत अर्जी को जनपद एवं सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को खारिज कर दिया. पूर्व विधायक के पास इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का विकल्प खुला हुआ है. जनपद न्यायालय से जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त होने के बाद पूर्व विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं. उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है.

सैयदराजा थाना के रनिया गांव निवासी भाजपा बूथ अध्यक्ष दिग्विजय पांडेय ने पूर्व विधायक और उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था. इसके बाद उन्हें पुलिस की ओर से किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता था. ऐसे में पूर्व विधायक ने अंतरिम जमानत के लिए जनपद न्यायालय में अपील की थी. सेशंस जज ने बिना सुनवाई जमानत देने से इनकार करते हुए मुकदमे में बहस के लिए अगली तारीख मुकर्रर कर दी थी.
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शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश की अदालत ने मामले की सुनवाई की. जिला और सत्र न्यायाधीश ज्योति कुमार त्रिपाठी ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. न्यायालय ने आशंका जताई है कि जमानत पर रहने के दौरान आरोपी की ओर से विवेचना में असहयोग किया जा सकता है. जिला जज की न्यायालय से मामला खारिज होने के बाद पूर्व विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं. उनके खिलाफ गिरफ्तारी की तलवार लटकी है. अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता शशिशंकर सिंह ने कोर्ट में दलील पेश की.

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