चंदौलीः विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने रेप के मामले में दोषी इरफान उर्फ जुगनू को 22 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही साथ न्यायाधीश ने 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड अदा न कर पाने की हालत में 1 साल की अतिरिक्त सजा और भुगतनी होगी. बबुरी थाना क्षेत्र के एक गांव में 10 वर्षीय बच्ची के साथ रेप के मामले में यह सजा सुनाई गई है.
दर्ज एफआईआर के मुताबिक 9 मई 2018 को इस घटना की रिपोर्ट बबुरी थाने में दर्ज कराई गई थी. पीड़िता की मां एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया था कि 8 मई की रात को उनकी 10 साल की बेटी और उनकी 5 वर्ष की दूसरी बेटी को चारपाई पर घर में सुलाकर वह दुकान में बाहर सोने के लिए चली गई थी. इसी बात का फायदा उठाकर पड़ोस में रहने वाला इरफान उर्फ जुगनू रात में करीब 10:30 बजे घर में घुस गया और उसकी बेटी को उठाकर दूसरी चारपाई पर ले गया और उसके साथ रेप किया.
इस दौरान जब वह चीखने चिल्लाने लगी तो उसने उसका मुंह दबा कर उसको धमकी दी और यह बात किसी को न बताने की धमकी दी. उसने कहा कि अगर वह किसी को इस घटना के बारे में बताएगी तो वह उसे जान से मार देगा. इस घटना को दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले में विवेचना शुरू की और इरफान के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अधिवक्ता पॉक्सो शमशेर बहादुर सिंह, अवधेश नारायण सिंह और रमाकांत उपाध्याय ने तर्क प्रस्तुत करते हुए मामले में पैरवी की. इस पर स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 22 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए आरोपी पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना अदा न करने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
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