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बंद के दौरान नहीं हो सकेगा चुनाव प्रचार, पकड़े जाने पर लगेगा महामारी एक्ट

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Published : Apr 17, 2021, 9:23 PM IST

चंदौली जिले में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रविवार को पूर्ण बंदी रहेगी. इस दौरान केवल आवश्यक सेवायें बहाल रहेंगी. इस दौरान अगर कोई बेवजह घूमते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ महामारी अधिनियम में कार्रवाई होगी.

डीएम चंदौली
डीएम चंदौली

चंदौलीः कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रविवार को जनपद में पूर्ण बंदी रहेगी. इस दौरान केवल आवश्यक सेवाएं बहाल रहेंगी. इस दौरान यदि कोई बेवजह तफरी करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी.

50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट
डीएम संजीव सिंह ने बताया कि दवा और अन्य आवश्यक सेवाएं बहाल रखी जाएंगी. वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेगा. रेल और हवाई जहाज से यात्रा करने वालों को प्रतिबंध से अलग रखा गया है. वहीं पंचायत चुनाव के मद्देनजर रविवार को ग्रामीण इलाकों में प्रचार पर भी प्रतिबंध रहेगा.

बिना मास्क दिखे तो होगी कार्रवाई
कोविड-19 महामारी देश समेत उत्तर प्रदेश में तेजी से पांव पसार रहा है. कोरोना से धड़ाधड़ हो रही मौत से सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. इसके प्रसार को रोकने और लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में रविवार को साप्ताहिक बंदी का आदेश दिया है, जो शनिवार की रात को ही पूर्णतया प्रभावी हो जाएगा. इस दौरान केवल आवश्यक कामकाज के लिए ही लोग बाहर निकल सकते हैं. यदि बिना मास्क के पकड़े गए तो एक हजार का जुर्माना लग सकता है. वहीं बिना वजह तफरी करने पर पुलिस महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में ला सकती है.

लोगों से सहयोग की अपील
डीएम ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लोगों को घरों के अंदर सुरक्षित रहने का आह्वान किया है. कहा कि महामारी के फैलाव को रोकने के लिए शासन-प्रशासन प्रभावी और सख्त कदम उठा रहा है. इसमें आमजन का सहयोग बहुत जरूरी है. जब तक कोई बहुत जरूरी काम न हो सार्वजनिक स्थल पर जाने से बचें. बाजार में वस्तुओं की खरीद करते समय मास्क अवश्य पहनें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर खुद को संक्रमण मुक्त रखने में सतर्कता बरतें. फिलहाल सतर्कता ही इस महामारी से बचाव का सर्वोत्तम विकल्प है और अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं.

यह भी पढ़ेंः-बिना मास्क पहने लोगों की आई शामत, पुलिस ने काटे 70 चालान

चुनावी भीड़ पर भी होगी कार्रवाई
उधर, पुलिस महकमे ने यह स्पष्ट किया है कि साप्ताहिक बंदी न केवल बाजारों में प्रभावी होगी, बल्कि ग्रामीण इलाके में बंदी के नियम पूरी तरह लागू होंगे. इस दौरान यदि कोई भी पंचायत चुनाव लड़ रहा प्रत्याशी और उसके समर्थकों की भीड़ दिखी तो पुलिस उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगी.

धार्मिक स्थलों पर कोविड नियमों का करें पालन
वहीं नवरात्र और रमजान माह के मद्देनजर मंदिर और मस्जिद जाने को लेकर पूर्व में लिए गए निर्णय ही प्रभावी होंगे. कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना सभी को अनिवार्य होगा.

चंदौलीः कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रविवार को जनपद में पूर्ण बंदी रहेगी. इस दौरान केवल आवश्यक सेवाएं बहाल रहेंगी. इस दौरान यदि कोई बेवजह तफरी करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी.

50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट
डीएम संजीव सिंह ने बताया कि दवा और अन्य आवश्यक सेवाएं बहाल रखी जाएंगी. वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेगा. रेल और हवाई जहाज से यात्रा करने वालों को प्रतिबंध से अलग रखा गया है. वहीं पंचायत चुनाव के मद्देनजर रविवार को ग्रामीण इलाकों में प्रचार पर भी प्रतिबंध रहेगा.

बिना मास्क दिखे तो होगी कार्रवाई
कोविड-19 महामारी देश समेत उत्तर प्रदेश में तेजी से पांव पसार रहा है. कोरोना से धड़ाधड़ हो रही मौत से सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. इसके प्रसार को रोकने और लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में रविवार को साप्ताहिक बंदी का आदेश दिया है, जो शनिवार की रात को ही पूर्णतया प्रभावी हो जाएगा. इस दौरान केवल आवश्यक कामकाज के लिए ही लोग बाहर निकल सकते हैं. यदि बिना मास्क के पकड़े गए तो एक हजार का जुर्माना लग सकता है. वहीं बिना वजह तफरी करने पर पुलिस महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में ला सकती है.

लोगों से सहयोग की अपील
डीएम ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लोगों को घरों के अंदर सुरक्षित रहने का आह्वान किया है. कहा कि महामारी के फैलाव को रोकने के लिए शासन-प्रशासन प्रभावी और सख्त कदम उठा रहा है. इसमें आमजन का सहयोग बहुत जरूरी है. जब तक कोई बहुत जरूरी काम न हो सार्वजनिक स्थल पर जाने से बचें. बाजार में वस्तुओं की खरीद करते समय मास्क अवश्य पहनें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर खुद को संक्रमण मुक्त रखने में सतर्कता बरतें. फिलहाल सतर्कता ही इस महामारी से बचाव का सर्वोत्तम विकल्प है और अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं.

यह भी पढ़ेंः-बिना मास्क पहने लोगों की आई शामत, पुलिस ने काटे 70 चालान

चुनावी भीड़ पर भी होगी कार्रवाई
उधर, पुलिस महकमे ने यह स्पष्ट किया है कि साप्ताहिक बंदी न केवल बाजारों में प्रभावी होगी, बल्कि ग्रामीण इलाके में बंदी के नियम पूरी तरह लागू होंगे. इस दौरान यदि कोई भी पंचायत चुनाव लड़ रहा प्रत्याशी और उसके समर्थकों की भीड़ दिखी तो पुलिस उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगी.

धार्मिक स्थलों पर कोविड नियमों का करें पालन
वहीं नवरात्र और रमजान माह के मद्देनजर मंदिर और मस्जिद जाने को लेकर पूर्व में लिए गए निर्णय ही प्रभावी होंगे. कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना सभी को अनिवार्य होगा.

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