चंदौली: जनपद एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार चतुर्थ ने शनिवार को हत्या के मामले में साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध होने पर दो हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर 75-75 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न अदा करने पर 1 साल की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता शशि शंकर सिंह, एडीजीसी राजेंद्र कुमार पांडेय और जुबेर अहमद ने साक्ष्य प्रस्तुत किए.
बता दें कि 17 सितंबर 2020 को बिछियाकला निवासी नन्दलाल जायसवाल ने सदर कोतवाली में तहरीर दी कि उनका बेटा सिद्धार्थ जायसवाल उर्फ वीरू घर से निकला और वापस नहीं आया. उसकी काफी खोजबीन की गई पता नहीं चला. बाद में बेटे के मोबाइल से फोन आया किसी अज्ञात व्यक्ति ने 20 लाख रुपये और जमीन की डिमांड कर कब्जे में किए बेटे को छोड़ने की बात कही है. पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की और कार्रवाई में जुट गई.
इस मामले में अमित कुमार उर्फ गोलू और कन्हैया खरवार का नाम प्रकाश में आया. पुलिस ने जब दोनों को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि बिछियां कला स्थित मृतक सिद्धार्थ जायसवाल के मकान में सिगरेट लाने को लेकर विवाद में चाकू से गला काटकर हत्या कर उसके शव के ऊपर नमक व मिट्टी डालकर गड्ढे में दफना दिया था. उनकी निशानदेही पर शव, घटना में प्रयुक्त खून से सना चाकू आदि बरामद किया गया था. शव की पहचान उसके पिता व भाई ने किया था.
स्थानीय थाना एवं मानिटरिगं सेल की तरफ से अभियोजन विभाग से समन्वय कर इस मामले में प्रभावी पैरवी की गई. इस मामले की सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोष सिद्ध होने पर गोकुलपुर निवासी अमित कुमार और झांसी निवासी कन्हैया खरवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाया. वहीं, दोनों पर 75-75 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया.