ETV Bharat / state

नाबालिग संग दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की जेल, बहला-फुसलाकर ले गया था अपने साथ - चंदौली में नाबालिग संग दुष्कर्म

चंदौली में कोर्ट ने आज दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास (Rape Accused Imprisonment) की सजा सुनाई. दोषी नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 16, 2024, 10:30 PM IST

चंदौली: नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने मंगलवार को 20 साल कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर से मुकदमे की पैरवी विशेष अधिवक्ता पॉक्सो शमशेर बहादुर सिंह, अवधेश नारायण सिंह और रमाकांत उपाध्याय ने की.

पीड़िता के पिता ने 27 मई 2018 को थाने में इस आशय की लिखित तहरीर दी थी. आरोप था कि 24 मई 2018 को भोर में चार बजे पड़ोस का ही युवक मनोज कुमार बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया. काफी खोजनीन करने के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चला. करीब 12 दिन बाद बेटी घर लौटी तो बताया कि उक्त युवक शादी का झांसा देकर भगा ले गया था. वह मुगलसराय से मुंबई ले गया. वहां एक कमरे में रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के साथ ही विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया.

इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट में हुई. इस दौरान आरोपी को धारा 3/4 (2) पॉक्सो एक्ट में 20 साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला सुनाया. वहीं, धारा-363 आईपीसी में चार वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा-366 आईपीसी में पांच साल की सजा और 7 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया. गौरतलब है कि पुलिस अभियुक्तों को सजा दिलवाने के उद्देश्य से ऑपरेशन कन्विक्शन चला रही है. इसके तहत अदालत में प्रभावी पैरवी की जा रही, ताकि दोषियों को सजा दिलाई जा सके. इसके परिणामस्वरूप दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई.

चंदौली: नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने मंगलवार को 20 साल कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर से मुकदमे की पैरवी विशेष अधिवक्ता पॉक्सो शमशेर बहादुर सिंह, अवधेश नारायण सिंह और रमाकांत उपाध्याय ने की.

पीड़िता के पिता ने 27 मई 2018 को थाने में इस आशय की लिखित तहरीर दी थी. आरोप था कि 24 मई 2018 को भोर में चार बजे पड़ोस का ही युवक मनोज कुमार बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया. काफी खोजनीन करने के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चला. करीब 12 दिन बाद बेटी घर लौटी तो बताया कि उक्त युवक शादी का झांसा देकर भगा ले गया था. वह मुगलसराय से मुंबई ले गया. वहां एक कमरे में रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के साथ ही विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया.

इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट में हुई. इस दौरान आरोपी को धारा 3/4 (2) पॉक्सो एक्ट में 20 साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला सुनाया. वहीं, धारा-363 आईपीसी में चार वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा-366 आईपीसी में पांच साल की सजा और 7 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया. गौरतलब है कि पुलिस अभियुक्तों को सजा दिलवाने के उद्देश्य से ऑपरेशन कन्विक्शन चला रही है. इसके तहत अदालत में प्रभावी पैरवी की जा रही, ताकि दोषियों को सजा दिलाई जा सके. इसके परिणामस्वरूप दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई.

यह भी पढ़ें: किशोरी के साथ तीन भाइयों ने किया था गैंगरेप, 20 साल बाद मिली आजीवन कारावास की सजा

यह भी पढ़ें: घर में तहखाना बनाकर चला रहा था कैसिनो, शराब और पैसे के साथ 17 जुआरी गिरफ्तार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.