चंदौली: विशेष न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने बुधवार को नाबालिक बालिका (Rape of minor in Chandauli) के साथ हुए दुष्कर्म मामले की सुनवाई की. इस दौरान साक्ष्य सही पाए जाने पर आरोपी शेखर उर्फ चंद्रशेखर चौहान को 20 साल कठोर कारावास की सजा का फैसला सुनाया. वहीं दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया. कोर्ट के फैसले से पीड़िता को पांच साल बाद न्याय (Rape convict sentenced to 20 years imprisonment) मिला.
चंदौली में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सज़ा को लेकर विशेष अधिवक्ता शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि अलीनगर थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने एक जुलाई 2018 को गांव के ही एक व्यक्ति पर बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुराचार करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी. इस पर पुलिस ने गांव के ही आरोपी शेखर उर्फ चंद्रशेखर चौहान के खिलाफ धारा 363, 366, 376 आईपीसी व 3\4 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया था. साथ ही विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था.
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पुलिस अधीक्षक ने पॉक्सो और महिला अपराध के मामले में विशेष पैरवी करायी. बुधवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्य के आधार पर आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. वहीं 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया. अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. (Crime News Chandauli)
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