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हत्या के आरोप में 3 को आजीवन कारावास की सजा, 13 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला फैसला - चंदौली जिला न्यायालय

चंदौली जिला न्यायालय ने 13 साल पुराने हत्या के मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मामले में दोषी पाए गए तीन दोषियों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है.

चंदौली जिला न्यायालय
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Published : Mar 28, 2023, 10:15 PM IST

चंदौलीः जिले के अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को 13 साल पुराने हत्या के मामले में सजा का ऐलान कर दिया. कोर्ट ने साक्ष्यों और अभियोजन की ओर से पैरवी के बाद तीन लोगों को हत्या का दोषी पाया. ऐसे में तीन को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया. अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को दो साल की अतिरिक्त सजा जेल में गुजारनी होगी.

दरअसल, सैयदराजा थाना क्षेत्र के दुधारी गांव निवासी ताड़क राजभर का 20 अक्टूबर 2010 को गांव के समीप रक्तरंजित शव पाया गया था. इसी मामले में दुधारी के बीरबल राजभर के द्वारा पुलिस को तहरीर देकर तीन लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था. बाद में पुलिस ने सकलडीहा कोतवाली के नागेपुर निवासी दीपक राजभर, खोर गांव के जीतू राजभर और सकलडीहा कस्बा के शिवशक्ति उर्फ अमन पांडेय को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद आरोपियों की निशानदेही पर हत्या के लिए प्रयुक्त चाकू, गुप्ती और अन्य सामान को पुलिस ने बरामद कर लिया.

इसी मामलों की अपर सत्र न्याधीश विनय सिंह की अदालत में सुनवाई चल रही थी. इसमें अभियोजन की ओर तमाम साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए गए. कोर्ट ने अभियोजन के तर्क और सक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया. साथ ही 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को दो-दो साल की अतिरिक्त सजा जेल में गुजारनी होगी. अभियोजन की तरफ से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार त्रिपाठी ने कोर्ट में तर्क प्रस्तुत किया.

पढ़ेंः सपा नेता आजम खान ने इस मामले में कोर्ट में दर्ज कराया बयान

चंदौलीः जिले के अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को 13 साल पुराने हत्या के मामले में सजा का ऐलान कर दिया. कोर्ट ने साक्ष्यों और अभियोजन की ओर से पैरवी के बाद तीन लोगों को हत्या का दोषी पाया. ऐसे में तीन को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया. अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को दो साल की अतिरिक्त सजा जेल में गुजारनी होगी.

दरअसल, सैयदराजा थाना क्षेत्र के दुधारी गांव निवासी ताड़क राजभर का 20 अक्टूबर 2010 को गांव के समीप रक्तरंजित शव पाया गया था. इसी मामले में दुधारी के बीरबल राजभर के द्वारा पुलिस को तहरीर देकर तीन लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था. बाद में पुलिस ने सकलडीहा कोतवाली के नागेपुर निवासी दीपक राजभर, खोर गांव के जीतू राजभर और सकलडीहा कस्बा के शिवशक्ति उर्फ अमन पांडेय को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद आरोपियों की निशानदेही पर हत्या के लिए प्रयुक्त चाकू, गुप्ती और अन्य सामान को पुलिस ने बरामद कर लिया.

इसी मामलों की अपर सत्र न्याधीश विनय सिंह की अदालत में सुनवाई चल रही थी. इसमें अभियोजन की ओर तमाम साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए गए. कोर्ट ने अभियोजन के तर्क और सक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया. साथ ही 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को दो-दो साल की अतिरिक्त सजा जेल में गुजारनी होगी. अभियोजन की तरफ से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार त्रिपाठी ने कोर्ट में तर्क प्रस्तुत किया.

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