ETV Bharat / state

हत्या के मामले में 4 लोगों को आजीवन कारावास, मछली मारने के विवाद में हुई थी हत्या - chandauli district and session court

चंदौली जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या के जुर्म में 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. कोर्ट ने चारों के ऊपर 10-10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है.

चंदौली जिला एवं सत्र न्यायालय
चंदौली जिला एवं सत्र न्यायालय
author img

By

Published : Nov 29, 2021, 10:57 PM IST

चंदौली : जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या के मामले में शामिल 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. कोर्ट ने दोषियों के ऊपर 10-10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. जिले के बलुआ थाना अंतर्गत निधौरा गांव में मछली के विवाद में हत्या हुई थी. यह मामला साल 2004 का है, जिसमें मछली मारने के विवाद में हत्या को अंजाम दिया गया था.

बलुआ थाना इलाके के निधौरा गांव में साल 2004 में मोहम्मद साहब की हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार द्विवेदी ने चार अभियुक्तों विजय यादव, जयद्रथ यादव, उमा यादव और पंकज यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही कोर्ट ने सभी के ऊपर दस-दस हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. आर्थिक दंड का भुगतान नहीं करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

इसे भी पढ़ें - चलती कार में महापाप: नौकरी का लालच देकर युवती से गैंगरेप, पुलिस की थ्योरी पर उठे सवाल!

गंगा नदी में मछली मारने के दौरान मछली देने से इनकार करने पर उमा और विजय के उकसावे पर पंकज और जयद्रथ ने मोहम्मद साहब को गोली मार दी थी. मोहम्मद साहब की मौत हो गयी थी. इसी मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ ही दस-दस हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है.



ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

चंदौली : जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या के मामले में शामिल 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. कोर्ट ने दोषियों के ऊपर 10-10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. जिले के बलुआ थाना अंतर्गत निधौरा गांव में मछली के विवाद में हत्या हुई थी. यह मामला साल 2004 का है, जिसमें मछली मारने के विवाद में हत्या को अंजाम दिया गया था.

बलुआ थाना इलाके के निधौरा गांव में साल 2004 में मोहम्मद साहब की हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार द्विवेदी ने चार अभियुक्तों विजय यादव, जयद्रथ यादव, उमा यादव और पंकज यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही कोर्ट ने सभी के ऊपर दस-दस हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. आर्थिक दंड का भुगतान नहीं करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

इसे भी पढ़ें - चलती कार में महापाप: नौकरी का लालच देकर युवती से गैंगरेप, पुलिस की थ्योरी पर उठे सवाल!

गंगा नदी में मछली मारने के दौरान मछली देने से इनकार करने पर उमा और विजय के उकसावे पर पंकज और जयद्रथ ने मोहम्मद साहब को गोली मार दी थी. मोहम्मद साहब की मौत हो गयी थी. इसी मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ ही दस-दस हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है.



ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.