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चंदौली: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में धांधली, मुकदमा दर्ज

चंदौली में एक गैस एजेंसी संचालक पर शासन के निर्देशों की अवहेलना और अवैध वसूली करने का आरोप लगा है. डीएम ने संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है.

gas agency manager
जांच के दौरान गोदाम में स्टॉक में अनियमितता पाई गई
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Published : May 1, 2020, 4:52 AM IST

चंदौली: कोरोना के इस संक्रमण काल मे शासन के निर्देशों की अवहेलना करना, गैस एजेंसी संचालक और मैनेजर पर भारी पड़ गया. महादेव गैस एजेंसी संचालक पर गैस वितरण में शासन के निर्देशों की अवहेलना और उज्ज्वला कनेक्शन धारकों से अवैध वसूली करने का आरोप लगा है. प्राथमिक जांच में मामला सही पाए जाने पर डीएम ने गैस एजेंसी मालिक और उसके मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है.

बबुरी थाना क्षेत्र के पचोवर में गैस एजेंसी महादेव के संचालक के खिलाफ उज्ज्वला कनेक्शनधारियों से पैसा लिये जाने की शिकायत मिल रही थी. कनेक्शन दिए जाने के बावजूद संचालक लोगों को चूल्हा, सिलेंडर, रेगुलेटर और गैस पाइप नहीं दे रहा था. लॉकडाउन के बावजूद सिलेंडर की होम डिलीवरी के बजाय गोदाम और ऑफिस से ही सिलेंडर दिया जा रहा था.

जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने एक जांच टीम गठित कर, गैस एजेंसी के खिलाफ जांच कराई. जांच में आरोप सच पाये जाने के साथ ही गोदाम में स्टॉक में अनियमितता पाई गई. जांच के दौरान मांगे गए अभिलेखों को भी मौके पर नहीं दिखाया गया. जांच रिपोर्ट के बाद जिलाधिकारी ने एजेंसी मालिक चिंता देवी और मैनेजर राजनाथ के खिलाफ बबुरी थाने में धारा 3/5 ईसी एक्ट तहत मुकदमा दर्ज कराया है.

चंदौली: कोरोना के इस संक्रमण काल मे शासन के निर्देशों की अवहेलना करना, गैस एजेंसी संचालक और मैनेजर पर भारी पड़ गया. महादेव गैस एजेंसी संचालक पर गैस वितरण में शासन के निर्देशों की अवहेलना और उज्ज्वला कनेक्शन धारकों से अवैध वसूली करने का आरोप लगा है. प्राथमिक जांच में मामला सही पाए जाने पर डीएम ने गैस एजेंसी मालिक और उसके मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है.

बबुरी थाना क्षेत्र के पचोवर में गैस एजेंसी महादेव के संचालक के खिलाफ उज्ज्वला कनेक्शनधारियों से पैसा लिये जाने की शिकायत मिल रही थी. कनेक्शन दिए जाने के बावजूद संचालक लोगों को चूल्हा, सिलेंडर, रेगुलेटर और गैस पाइप नहीं दे रहा था. लॉकडाउन के बावजूद सिलेंडर की होम डिलीवरी के बजाय गोदाम और ऑफिस से ही सिलेंडर दिया जा रहा था.

जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने एक जांच टीम गठित कर, गैस एजेंसी के खिलाफ जांच कराई. जांच में आरोप सच पाये जाने के साथ ही गोदाम में स्टॉक में अनियमितता पाई गई. जांच के दौरान मांगे गए अभिलेखों को भी मौके पर नहीं दिखाया गया. जांच रिपोर्ट के बाद जिलाधिकारी ने एजेंसी मालिक चिंता देवी और मैनेजर राजनाथ के खिलाफ बबुरी थाने में धारा 3/5 ईसी एक्ट तहत मुकदमा दर्ज कराया है.

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