मिर्जापुर: न्यायालय के आदेश पर रविवार को कब्र से एक महिला का 6 महीने पुराना शव निकाला गया. एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में महिला का शव निकालकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मामला देहात कोतवाली थानाक्षेत्र के जसोवर गांव का है, जहां बीते साल 2019 में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. मामले में मायके पक्ष के परिजनों ने महिला की मौत के लिए उसके पति को दोषी ठहराया था.
बता दें कि मामला देहात कोतवाली थानाक्षेत्र का है. जहां साल 2019 में जसोवर गांव के वाजिद अली की बेटी आसमा (26) का मांडा प्रयागराज के कुदुर निवासी इजराइल से विवाह हुआ था. विवाह के कुछ समय बाद आसमा गर्भवती हो गई थी. इस दौरान वो अपने मायके आ गई. आसमा के आने के बाद उसका पति इजराइल भी ससुराल (जसोवर गांव) चला आया. इसी बीच आसमा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. आसमा की मौत पर परिजनों ने पति के ऊपर जहर देकर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया था.
मामले में परिजनों ने कई बार पुलिस को तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद परिजनों ने न्यायालय का सहारा लिया. जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने धारा 498ए, 304बी और 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया. साथ ही मुकदमा दर्ज करने के बाद सीओ सदर और एसडीएम सदर की मौजूदगी में महिला का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.
मामले में एसपी सिटी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर दहेज एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है. शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. बताया जा रहा है कि मामले में 6 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है. जांच की जा रही है, जांच के बाद साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जायेगी.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप