मिर्जापुर: तृणमूल कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक ललितेशपति त्रिपाठी को कोर्ट ने शुक्रवार को दोषमुक्त करार दे दिया. यह राहत उन्हें 2012 के मुकदमे में मिली है. इससे उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है. 2012 के चुनाव के समय मुकदमा मड़िहान थाने में दर्ज कराया गया था.
टीएमसी नेता व मड़िहान के पूर्व विधायक ललितेशपति त्रिपाठी को कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है. उनके ऊपर धारा 143, 188, 341, 353 आईपीसी और 133 लोक अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था. प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) ने ललितेशपति त्रिपाठी को दोषमुक्त करार दिया. दरअसल, 2012 में बसपा शासनकाल में विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जनसभा के समय सड़क पर समर्थकों के साथ जाम लगाने और हंगामा करने को लेकर 9 फरवरी 2012 को मड़िहान थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. कहा गया था कि बिना पास के वाहन थे.
सत्र न्यायालय में प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आंनद उपाध्याय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला दिया. पुलिस न तो ललितेश पति त्रिपाठी की गाड़ी बता पाई और न उनके समर्थकों के नाम. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.
पूर्व विधायक ललितेशपति त्रिपाठी ने बताया कि चुनाव में दबाब बनाने लिए 2012 में यह मुकदमा दर्ज करवाया गया था. उस दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सभा थी. कोर्ट पर भरोसा था. शुक्रवार को कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया. ललितेश पति त्रिपाठी के अधिवक्ता राहुल त्रिपाठी ने बताया कि बसपा शासनकाल में फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया था. बिना पास के वाहन और झंडा लगा होने की बात को लेकर मड़िहान थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था. उसी मामले में फस्ट एसीजीएम मिर्जापुर ने यह फैसला सुनाया. इसमें उन्हें दोषमुक्त करार दिया गया.
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