मिर्जापुर: रंगदारी मांगने के एक मामले में पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को कोर्ट ने बरी कर दिया है. यह आदेश प्रथम अपर चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिया है. विजय मिश्रा पर 2 वर्ष पूर्व विंध्याचल के पंडा अवनीश मिश्रा ने रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कराया था.
कोर्ट में पेशी के बाद विजय मिश्रा को कड़ी सुरक्षा के बीच आगरा जेल भेज दिया गया. वर्ष 2020 में विंध्याचल के पंडा अवनीश मिश्र ने बाहुबली विधायक के खिलाफ मुकदमा कराया था. मिर्जापुर जिला न्यायालय में इस केस का मुकदमा चल रहा था.
शुक्रवार को साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने बाहुबली विधायक विधायक विजय मिश्रा को बरी कर दिया. विजय मिश्रा के अधिवक्ता आशुतोष अग्रवाल ने बताया कि पंडा द्वारा लगाए गए आरोप में कोई साक्ष्य नहीं मिला है. जिससे साबित हो, कि रंगदारी मांगी गई है.
इसे पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग की सुरक्षा के अपने पहले के आदेश को बढ़ाया