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कोर्ट के आदेश पर डूडा अधिकारी व लिपिक समेत 12 पर केस दर्ज, प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जीवाड़ा - मिर्जापुर में डूडा अधिकारी पर केस दर्ज

मिर्जापुर में डूडा अधिकारी (Case registered against Duda officer in Mirzapur), लिपिक समेत 12 लोगों पर कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है. दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करके प्रधानमंत्री आवास को हड़प लिया गया.

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Published : Dec 24, 2022, 5:46 PM IST

मिर्जापुर: विंध्याचल थाना में कोर्ट के आदेश पर जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के परियोजना अधिकारी, लिपिक समेत 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन हड़प कर प्रधानमंत्री आवास आवंटित किए गए.

विंध्याचल पूरब मोहाल निवासी नंद मोहन मिश्र ने न्याय न मिलने पर कोर्ट का सहारा लिया. कोर्ट ने थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज कर तीन दिन में न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. मोहन मिश्र ने बताया कि पिता स्वर्गीय मनमोहन मिश्र की पुश्तैनी जमीन वार्ड नंबर एक में है. जो राजस्व अभिलेखों में भी उनके परिवार के नाम से दर्ज है. जिस पर कच्चा मकान बना था, उस जमीन को डूडा के अधिकारियों ने नगर पालिका परिषद मिर्जापुर (Nagar Palika Parishad Mirzapur) की मिलीभगत से अपने नाम दर्ज करा लिया था. प्रधानमंत्री आवास योजना के रुपये भी निकाल लिया गए. इसकी जानकारी होने पर नंद मोहन मिश्र ने 22 अक्टूबर 2018 में इस पर आपत्ति जताते हुए कार्रवाई की मांग की थी.

पीड़ित ने मिर्जापुर पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई थी. वहीं, जिले के राजस्व अधिकारियों को कई बार शिकायत भी की. लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. इससे परेशान नंद मोहन मिश्र कोर्ट पहुंचे. उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों ने नगर पालिका परिषद की मिलीभगत से जमीन (Prime minister house allotment in Mirzapur) को अपने नाम दर्ज करा लिया है. प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) का धन लेने के लिए यह सब साजिश रची गई थी. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर विंध्याचल कोतवाली में डूडा की परियोजना अधिकारी प्रतिभा श्रीवास्तव, लिपिक प्रभाकर पांडेय समेत 12 लोगों पर मुकदमा करने का आदेश दिया गया है. डूडा अधिकारियों कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज होने से ऑफिस में हड़कंप (Fraud in pm house allotment in Mirzapur) मच गया है. पीड़ित परिवार के नाम से आराजी नंबर 1130 में 1770 हेक्टेयर और आज 1130 / 3 में 1140 हेक्टेयर भूमि बताया गया है. मुकदमा दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.


पढ़ें- वैज्ञानिक संगठन सिग्मा-षि में शामिल हुए मिर्जापुर के वैज्ञानिक डॉ. मयंक सिंह

मिर्जापुर: विंध्याचल थाना में कोर्ट के आदेश पर जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के परियोजना अधिकारी, लिपिक समेत 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन हड़प कर प्रधानमंत्री आवास आवंटित किए गए.

विंध्याचल पूरब मोहाल निवासी नंद मोहन मिश्र ने न्याय न मिलने पर कोर्ट का सहारा लिया. कोर्ट ने थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज कर तीन दिन में न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. मोहन मिश्र ने बताया कि पिता स्वर्गीय मनमोहन मिश्र की पुश्तैनी जमीन वार्ड नंबर एक में है. जो राजस्व अभिलेखों में भी उनके परिवार के नाम से दर्ज है. जिस पर कच्चा मकान बना था, उस जमीन को डूडा के अधिकारियों ने नगर पालिका परिषद मिर्जापुर (Nagar Palika Parishad Mirzapur) की मिलीभगत से अपने नाम दर्ज करा लिया था. प्रधानमंत्री आवास योजना के रुपये भी निकाल लिया गए. इसकी जानकारी होने पर नंद मोहन मिश्र ने 22 अक्टूबर 2018 में इस पर आपत्ति जताते हुए कार्रवाई की मांग की थी.

पीड़ित ने मिर्जापुर पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई थी. वहीं, जिले के राजस्व अधिकारियों को कई बार शिकायत भी की. लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. इससे परेशान नंद मोहन मिश्र कोर्ट पहुंचे. उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों ने नगर पालिका परिषद की मिलीभगत से जमीन (Prime minister house allotment in Mirzapur) को अपने नाम दर्ज करा लिया है. प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) का धन लेने के लिए यह सब साजिश रची गई थी. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर विंध्याचल कोतवाली में डूडा की परियोजना अधिकारी प्रतिभा श्रीवास्तव, लिपिक प्रभाकर पांडेय समेत 12 लोगों पर मुकदमा करने का आदेश दिया गया है. डूडा अधिकारियों कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज होने से ऑफिस में हड़कंप (Fraud in pm house allotment in Mirzapur) मच गया है. पीड़ित परिवार के नाम से आराजी नंबर 1130 में 1770 हेक्टेयर और आज 1130 / 3 में 1140 हेक्टेयर भूमि बताया गया है. मुकदमा दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.


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